मुरादाबाद की मझोला योजना में खरीदें 20 लाख से कम का 1BHK फ्लैट...घर का साइज, डिस्काउंट स्कीम की डिटेल यहां
यूपी आवास एवं विकास परिषद ने मुरादाबाद में मझोला योजना-4 के तहत 1 बीएचके फ्लैट्स के लिए आवेदन मांगे हैं. पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर 15 सितंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है. सरकारी कर्मचारी 50% भुगतान पर कब्जा पा सकते हैं.
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Moradabad Flat Scheme: मुरादाबाद में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए यह खबर बेहद खास है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने मुरादाबाद के ऐसे कई सरकारी आवासों की लिस्ट जारी की है जो जो बिकने के लिए तैयार हैं. अगर आप लंबे समय से एक सस्ते और सुरक्षित घर की तलाश में हैं तो यह अवसर आपके लिए सुनहरा साबित हो सकता है. बता दें की परिषद की मझोला योजना-4 (भाग-2) के तहत आप शानदार फ्लैट्स को अपने नाम कर सकते हैं. यह योजना 15 सितंबर 2025 तक ही खुली है. और "विशेष पंजीकरण योजना 3.0 विस्तार" और "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे. इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी केवल 50% भुगतान कर फ्लैट पर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं. आगे खबर में जानिए कितने फ्लैट्स उपलब्ध हैं और उनकी कीमत क्या है.
मुरादाबाद में उपलब्ध फ्लैट्स की डिटेल
मुरादाबाद में यूपी आवास एवं विकास परिषद द्वारा मझोला योजना-4 (भाग-2) के अंतर्गत 1 बीएचके फ्लैट्स बेचे जा रहें हैं. इस योजना में कुल 38 फ्लैट्स उपलब्ध हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग 34.07 वर्ग मीटर है. इन फ्लैट्स की कीमत ₹18.6 लाख से ₹18.71 लाख के बीच तय की गई है. इस योजना का पंजीकरण नंबर UPRERAPRJ9483 है. अगर आप किफायती और भरोसेमंद सरकारी आवास की तलाश में हैं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है.
पंजीकरण के लिए करें ये काम
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को फ्लैट के कुल मूल्य का 5% पंजीकरण शुल्क पहले जमा करना होगा. यह राशि जमा करने के बाद ही अलॉटमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. भुगतान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक में RTGS/NEFT या ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. बता दें कि पंजीकरण के बाद फ्लैट की कीमत का सत्यापन किया जाएगा और सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अलॉटमेंट पत्र जारी किया जाएगा.
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ऐसे मिल सकती है 5% की छूट
बता दें कि अगर कोई खरीदार पंजीकरण के 60 दिनों के अंदर फ्लैट की पूरी राशि एक साथ जमा करता है तो उसे कुल मूल्य पर 5% की छूट दी जाएगी. यह छूट केवल एक साथ भुगतान पर लागू होगी, अन्य किसी भी प्रकार की अतिरिक्त छूट की अनुमति नहीं होगी.
गलत जानकारी देने पर होगा ये काम
लॉटरी प्रक्रिया: अगर किसी खास श्रेणी के फ्लैट के लिए तय संख्या से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो आवंटन एक सार्वजनिक लॉटरी के जरिए किया जाएगा.
धनराशि की वापसी: अगर कोई आवेदक लॉटरी में सफल नहीं होता है और वह अपनी जमा राशि वापस चाहता है, तो उसकी धनराशि बिना किसी कटौती या ब्याज के एक महीने के भीतर उसके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी.
गलत जानकारी देने पर: अगर आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक का पंजीकरण, आवंटन या निबंधन रद्द कर दिया जाएगा और उसकी जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी.
उपयोग का उद्देश्य: यह योजना सिर्फ आवासीय उपयोग के लिए है. आवंटित संपत्ति का उपयोग किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसका आवंटन रद्द किया जा सकता है.
मालिकाना हक: फ्लैट का मालिकाना हक (कब्जा) तभी दिया जाएगा, जब आप फ्लैट का पूरा भुगतान कर देंगे और सरकार द्वारा तय की गई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क चुका देंगे.
संयुक्त पंजीकरण: पति और पत्नी मिलकर संयुक्त पंजीकरण करा सकते हैं. एक व्यक्ति एक से ज्यादा पंजीकरण नहीं करा सकता.
मृत्यु होने पर: अगर पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकरण उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर किया जा सकेगा.
जान लें क्या हैं पात्रता, नियम और शर्तें?
पात्रता: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
ऑनलाइन पंजीकरण: इच्छुक आवेदक परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर 'Online Registration For Plots/Houses/Flats' लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
परिषद का अधिकार: किसी भी विशेष परिस्थिति में परिषद के आवास आयुक्त को अन्य निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा और उनके फैसले अंतिम और बाध्यकारी होंगे.
नियमों में बदलाव: शासन या परिषद द्वारा समय-समय पर किए गए बदलाव इस योजना पर लागू होंगे.
2016 के नियम: उपरोक्त नियमों और शर्तों के अलावा कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर परिषद विनियमावली 2016 में दिए गए नियम और शर्तें प्रभावी मानी जाएंगी.
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