नोएडा में पिटबुल नस्ल के इस कुत्ते ने मालिक को कराया अरेस्ट, आपके घर में भी है तो सावधान रहें!

भूपेंद्र चौधरी

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Noida News: नोएडा समेत पूरे एनसीआर में अपने घरों में पालतू जानवर रखने का शौक दिन-ब-दिन बढ़ता नजर आ रहा है. पर अगर आपने थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती तो नोएडा में आपका ये शौक जेल की सैर भी करवा सकता है. जैसा नोएडा में रहने वाले अभिषेक के साथ हुआ, वो कहानी जानकर आप सावधान जरूर हो जाएंगे. हम आपको बताते हैं कि अभिषेक नाम के युवक को पिटबुल नस्ल का कुत्ता पालना किस कदर महंगा पड़ गया है. 

असल में ये पूरा मामला डॉग बाइट से जुड़ा हुआ है. नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के एक घर में पले इस पिटबुल ने एक  8 मासुम पर हमला कर दिया. कुत्ते ने बच्चे को कई जगह नोच लिया. बच्चे की मां ने पिटबुल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और बाद में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया.

 

 

पूरा मामला जानिए 

नोएडा के सेक्टर 115 में रहने वाली एक महिला ने थाना सेक्टर 113 को सोरखा गांव में रहने वाले एक युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दी. इसके मुताबिक 14 मई को लगभग शाम के 7 बजे उनका 8 वर्षीय बेटा शिवम अपनी मामी के घर पर गया था. मामी सोरखा  में मूलचंद के किराए पर रहती हैं. वहां मकान मालिक मूलचंद का बेटा अभिषेक ने पिटबुल नस्ल का एक कुत्ता पाल रखा था. उनका बेटा खड़ा था तभी अभिषेक के कुत्ते ने उसपर हमला कर दिया. कुत्ते ने 5 जगह काटा है जिस वजह से बच्चा गंभीररूप से घायल हो गया. बच्चे का इलाज जारी है. महिला ने डॉग ऑनर अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. 

पुलिस को नहीं मिला कुत्ता रखने का प्रमाणपत्र

नोएडा के एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुत्ते के मालिक के पास पिटबुल प्रजाति रखने के संबंध में प्रमाण पत्र नहीं मिला है. इसको लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी को पिटबुल प्रजाति निर्धारण हेतु पत्राचार किया गया है. फिलहाल पिटबुल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

 

 

नोएडा में अगर आपने रखे हैं पालतू जानवर तो इन बातों का दें ध्यान वरना फंसेंगे (Pet Owner Responsibility in Noida) 

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  • सभी पालतू जानवरों को घर के बाहर किसी भी समय लीश (पट्टा) में ही घुमाना अनिवार्य होगा. 
  • कोई भी पालतू जानवर को घर के बाहर अकेला छोड़ना प्रतिबंधित है. 
  • पालतू कुत्तों को यथासम्भव सोसायटी की सर्विस लिफ्ट से ही आवागमन किया जायेगा. AWBI Guidelines के अनुसार पालतू कुत्ते का मालिक लिफ्ट में अपने पालतू कुत्ते को अत्यन्त सावधानी पूर्वक यथासम्भव मजल का प्रयोग करते हुए आवागमन सुनिश्चित करेगा. जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति या जानवर को जोखिम उत्पन्न न हो. 
  • पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शौच किया जाता है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी पालतू कुत्ते के मालिक की होगी. 
  • पालतू कुत्ते/बिल्ली की मृत्यु की स्थिति में NAPR (Noida Authority Pet Reg.) APP पर सूचित/अपडेट करना अनिवार्य होगा. 
  • पालतू कुत्ते / बिल्ली पर क्रूरता की शिकायत के मामले में नोएडा प्राधिकरण के द्वारा शिकायत का निरीक्षण/जांच करने के उपरान्त यदि दोष राही पाया गया तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी.
  • अगर पालतू कुत्ते / बिल्ली को लावारिस छोड़े जाने की शिकायत प्राप्त होने पर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा शिकायत का निरीक्षण/जांच करने के उपरान्त यदि दोष सही पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जायेगी. 

नोए़डा की पूरी पेट पॉलिसी यहां क्लिक कर देखी जा सकती है.

 

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