यूपी में योगी सरकार की बुल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमा-ए-हिंद

संजीव शर्मा

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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बुल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सोमवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से अर्जी लगाई गई. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके बुल्डोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अपनी अर्जी में कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना यूपी सरकार कोई करवाई न करे. बुल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि कोर्ट राज्य सरकारों को निर्देश दे कि बिना प्रक्रिया के मनमाने ढंग से ध्वस्तीकरण बंद करे.

याचिका में कहा गया है कि जिन अधिकारियों ने अवैध निर्माण के नाम पर बुल्डोजर चलाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दंडित किया जाए. इन अधिकारियों ने कानून के राज के खिलाफ जाकर मनमानी की हैय उत्तर प्रदेश सरकार के बनाए म्युनिसिपल लॉ की अवहेलना की है.

सुप्रीम कोर्ट ने जिन परिस्थितियों में पहले भी डेमोलिशन रोकने के आदेश अपने फैसलों में दिए थे, उससे भी ज्यादा हाल यूपी में खराब हैं.

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बता दें कि प्रयागराज शहर के अटाला और करेली में शुक्रवार को हुए पथराव के बाद इस घटना के आरोपी मोहम्मद जावेद के करेली स्थित मकान के ध्वस्तीकरण के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है.

जिला अधिवक्ता मंच के पांच अधिवक्ताओं की ओर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजी गई पत्र याचिका में दावा किया गया है कि पीडीए ने जिस मकान को ध्वस्त किया है, वास्तव में उस मकान का स्वामी जावेद नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी परवीन फातिमा है.

याचिका में बताया गया है कि उक्त मकान को परवीन फातिमा की शादी से पूर्व उनके माता पिता ने उन्हें उपहार में दिया था. चूंकि जावेद का उस मकान और जमीन पर कोई स्वामित्व नहीं है, इसलिए उस मकान का ध्वस्तीकरण कानून के मूल सिद्धांत के खिलाफ है.

गौरतलब है कि प्रयागराज जिला प्रशासन और पुलिस ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शहर के अटाला और करेली क्षेत्र में पुलिस पर पथराव की घटना के आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का करेली में अवैध रूप से निर्मित दो मंजिला बंगला रविवार को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया था.

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