23 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री टेनी को बड़ी राहत, HC ने किया बरी

संतोष शर्मा

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Prabhat Gupta Murder Case: 23 साल पुराने लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ को बड़ी राहत मिली है. आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रखा बरकरार है और अजय मिश्र टेनी, प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बरी कर दिए गए हैं. हाई कोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस एआर मसूदी और ओपी शुक्ला की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. गौरतलब है कि 8 जुलाई 2000 को लखीमपुर के तिकुनिया में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता प्रभात गुप्ता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी. तब अजय मिश्र टेनी समेत चार लोगों पर हत्या का आरोप लगा था.

क्या था लखीमपुर का प्रभात गुप्ता मर्डर केस और क्या है इस हत्याकांड से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का कनेक्शन? निचली अदालत में ट्रायल के दौरान कैसे खेली गई कानूनी पैतरेबाजियां, आइए तफसील से समझते हैं.
8 जुलाई साल 2000 को लखीमपुर के तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव में हुई प्रभात गुप्ता की हत्या में पीड़ित परिवार को आज भी फैसले का इंतजार है. तिकुनिया में दिन में लगभग 3.30 बजे हुए प्रभात गुप्ता मर्डर केस में पिता संतोष गुप्ता ने मौजूदा समय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा को हत्या में नामजद आरोपी बनाया. आरोप लगाया गया कि प्रभात गुप्ता को दिन दहाड़े बीच रास्ते में पहली गोली अजय मिश्रा ने उसकी कनपटी पर मारी और दूसरी गोली सुभाष मामा ने प्रभात के सीने में मारी थी, जिसके बाद प्रभात गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई.
लखीमपुर के तिकुनिया थाने में क्राइम नंबर 41/2000 धारा 302 और 34 ipc में केस दर्ज हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही दिनों बाद केस बिना बादी की जानकारी के सीबीसीआईडी ट्रांसफर कर दिया गया. प्रभात गुप्ता के परिवार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता से गुहार लगाई और 24 अक्टूबर 2000 को तत्कालीन सचिव मुख्यमंत्री आलोक रंजन ने केस की जांच सीबीसीआईडी से लेकर फिर लखीमपुर पुलिस को दे दी.

केस लखीमपुर पुलिस को दिया गया तो लखीमपुर में जांच अधिकारी ने एसपी लखीमपुर को जांच किसी अन्य से कराने के लिए लिखित में प्रार्थना पत्र दे दिया. तब आईजी जोन लखनऊ ने विशेष टीम गठित कर विवेचना करवाई और 13 दिसंबर 2000 को केस में चार्जशीट लगा दी गई. इसी बीच अजय मिश्रा समेत सभी आरोपियों ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से अरेस्ट स्टे ले लिया.

कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई तो 5 जनवरी 2001 को हाई कोर्ट में जस्टिस डीके त्रिवेदी की बेंच ने अजय मिश्रा को मिले अरेस्ट स्टे को खारिज कर दिया. इस बीच बेटे की हत्या में न्याय की लड़ाई लड़ रहे प्रभात गुप्ता के पिता संतोष गुप्ता की मौत हो गई, तो केस की पैरवी प्रभात गुप्ता के छोटे भाई राजीव गुप्ता ने शुरू की.

हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच से अरेस्ट स्टे खारिज होने के बाद भी लखीमपुर पुलिस ने अजय मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया, तो प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने एक बार फिर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में गुहार लगाई. तब 10 मई 2001 को हाई कोर्ट में जस्टिस नसीमुद्दीन की बेंच ने अजय मिश्र को अरेस्ट करने का ऑर्डर देना पड़ा.

हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के आदेश हुए तो डेढ़ महीने बाद 25 जून 2001 को अजय मिश्रा ने एडीजे की कोर्ट में सरेंडर कर दिया, लेकिन 25 जून को सरेंडर करते ही एक डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर अजय मिश्रा को बीमार बताकर अस्पताल भेज दिया गया और अगले ही दिन 26 जून को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई.

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यूपी तक के हाथ लगी डीजीसी क्रिमिनल की उस चिट्ठी में साफ लिखा है कि अजय मिश्रा गिरफ्तारी से बचते रहे और फिर अपनी मर्जी के हिसाब के समय 25 जून 2001 को तब सरेंडर किया, जब जिला जज छुट्टी पर थे. उसी दिन अजय मिश्रा ने सरेंडर किया और साथ ही जमानत की अर्जी भी डाल दी. अमूमन एडीजे कोर्ट में जमानत पर सुनवाई 1:00 बजे के बाद होती है और ऊपरी अदालत सेशन में बेल एप्लीकेशन 12:00 बजे तक ही ली जाती है. मगर अजय मिश्रा के सरेंडर करते ही सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी डाल दी गई और इस मामले में शासकीय अधिवक्ता को बहुत जोर देने के बाद बहस करने के लिए एक रात की मोहलत दी गई और अगले दिन 26 जून 2001 की सुबह 11:00 बजे अजय मिश्रा को जमानत भी मिल गई.

पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल होने के बाद लखीमपुर कोर्ट में प्रभात गुप्ता मर्डर केस का ट्रायल शुरू हुआ और 29 अप्रैल 2004 को अजय मिश्रा समेत सभी आरोपी निचली अदालत से बरी हो गए. अमूमन निचली अदालत से हत्या जैसे केस में सभी आरोपियों के बरी होने पर हाई कोर्ट में अपील करने वाली सरकार इस मामले में ढीली पड़ गई. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के लिए राज्यपाल को आदेश देना पड़ा. राज्यपाल ने 9 जून 2004 को आदेश देकर हाई कोर्ट में इस मामले की अपील करने का आदेश दिया.

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस पूरे मामले में दो अपील दाखिल हुईं. एक राज्यपाल के आदेश पर सरकार की तरफ से दाखिल हुई और दूसरी अपील पिता संतोष गुप्ता की तरफ से राजीव गुप्ता ने रिवीजन की अपील दाखिल की.

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वहीं, अब इस मामले में मंत्री टेनी को बड़ी राहत मिली है और और हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है.

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