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SC ने यूपी में समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र सजायाफ्ता कैदियों की जानकारी जुटाने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के विधि सेवा प्राधिकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला और राज्य कारागारों में बंद सजायाफ्ता…

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उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के विधि सेवा प्राधिकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला और राज्य कारागारों में बंद सजायाफ्ता कैदियों की सूचना समयपूर्व रिहाई के लिए जुटाएं. शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही राज्य सरकार से इस संबंध में तय प्रावधानों का ‘‘कड़ाई से पालन’’ सुनिश्चित करने को कहा है.