उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के परिषदीय विद्यालयों में अब बिना अनुमति के बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) लालचंद ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत विद्यालय परिसरों में यू-ट्यूबर, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों और अन्य बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश करने तथा फोटो व वीडियो बनाने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है.
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बिना अनुमति नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री
जारी किए गए सरकारी आदेश के मुताबिक, कोई भी बाहरी व्यक्ति, यू-ट्यूबर अथवा सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) या सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जिले के किसी भी परिषदीय विद्यालय के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा. इसके साथ ही, विद्यालय परिसर के भीतर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने पर भी बिना अनुमति के पूरी तरह से रोक रहेगी.
आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश
अयोध्या के बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के सभी संबंधित विद्यालयों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. विभाग का साफ कहना है कि बिना अनुमति स्कूल पहुंचने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त रुख अपनाया जाएगा.
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