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संभल, झांसी और फतेहपुर में खुलेंगी नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फुल डिटेल जानिये

निष्ठा ब्रत

उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों के विकास के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. राधा गोविंद विश्वविद्यालय को अधिनियम में नया स्थान मिला है, झांसी में गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किया गया है, और ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय को भी आशय पत्र देने की मंजूरी दी गई है.

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UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राधा गोविंद विश्वविद्यालय, चन्दौसी (सम्भल), गांधी विश्वविद्यालय, झांसी और ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय, फतेहपुर से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया. इन विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास के लिए आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं.

राधा गोविंद विश्वविद्यालय को अधिनियम में नया स्थान मिला

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 की धारा-7 और उपधारा (2) के तहत राधा गोविंद विश्वविद्यालय, चन्दौसी (सम्भल) का नाम संशोधित अधिनियम की अनुसूची-2 में अंतिम विश्वविद्यालय के ठीक नीचे अगले क्रमांक पर शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है. यह फैसला विश्वविद्यालय की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने और उसके प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक माना गया है.

गांधी विश्वविद्यालय के लिए आशय पत्र जारी

मंत्रिपरिषद ने उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश के बाद झांसी में गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उसकी प्रायोजक संस्था संत मां कर्मा मानव संवर्धन ट्रस्ट को शर्तों सहित आशय पत्र जारी करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है. यह विश्वविद्यालय ग्राम अम्बाबाय और ग्राम रूद्र करौरी क्षेत्र में 20.21 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा. आशय पत्र मिलने के बाद विश्वविद्यालय के निर्माण और संचालन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी. 

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ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय के लिए आशय पत्र

मंत्रिपरिषद ने ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय, फतेहपुर की प्रायोजक संस्था एंग्लो संस्कृत कॉलेज को भी शपथ पत्र और अनुपालन आख्या जमा करने की शर्त पर आशय पत्र जारी करने का निर्णय लिया है. यह आशय पत्र उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना) नियमावली-2021 के परिशिष्ट-6 के फॉर्मेट के अनुसार प्रदान किया जाएगा. इस कदम से विश्वविद्यालय को अपनी स्थापना और विकास के लिए कानूनी आधार प्राप्त होगा. 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार और निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे.

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