शूटरों को मिलेगा बल! अतीक का भाई अशरफ रिहा हुआ तो राजू पाल की पत्नी को सताने लगा ये ‘डर’

Atiq Ahmad News: प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब…

शूटरों को मिलेगा बल! अतीक का भाई अशरफ रिहा हुआ तो राजू पाल की पत्नी को सताने लगा ये 'डर'

आनंद राज

• 11:21 AM • 28 Mar 2023

follow google news

Atiq Ahmad News: प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया-नेता एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा, दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस बीच यूपी तक ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल से खास बातचीत की है. सपा विधायक पूजा पाल ने कहा कि अतीक को सजा मिली है इस बात से तो वह खुश हैं, मगर दूसरी तरफ उन्होंने अतीक के भाई अशरफ को बरी किए जाने पर असंतोष भी जताया है.

यह भी पढ़ें...

पूजा पाल ने कहा, “ये हम लोगों की जीत है. ये इलाहाबाद के उन प्रताड़ित परिवारों की जीत है…जो नहीं लड़ पाए. सभी लोग जानते हैं कि अतीक अहमद से लड़ना और उनको इस केस में यहां तक लाने में कितना संघर्ष हमको करना पड़ा. कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करती हूं.”

उन्होंने कहा, “अशरफ को जो छोड़ दिया गया है, कहीं न कहीं वो न्यायहित के लिए सही नहीं है. क्योंकि अशरफ और अतीक अलग-अलग नहीं हैं. दोनों के साथ-गांठ से इलाहाबाद में अपराध, हत्याएं होती रही हैं. अशरफ को छोड़ने का मतलब है, उनके तमाम शूटर्स को बल देना.” पूजा पाल ने कहा कि अतीक अहमद को सजा मिलने के बाद उमेश पाल को जरूर शांति मिली होगी.”

कोर्ट में कथित तौर पर अशरफ और अतीक के गले मिलकर रोने पर पूजा पाल ने कहा, “आज ये लोग गले मिलकर रो रहे हैं, एक इंसान के नाते. क्योंकि भगवान ने उनके शरीर को बनाया है. उनको यह सोचना चाहिए कि आप तो बिछड़ कर मिल ले रहे हो, जिनका एकदम खत्म हो गया है वो साल, चार और पांच साल बाद भी नहीं मिल सकता.”

जुर्माने की रकम उमेश के परिवार को दी जाएगी

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि प्रयागराज की सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने वर्ष 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और पूर्व सभासद दिनेश पासी समेत तीन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह रकम उमेश पाल के परिजन को दी जाएगी.

    follow whatsapp