Sitapur land warning: उत्तर प्रदेश के सीतापुर, सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे ने जनपद के विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निर्माण और भूखंड (प्लॉट) की बिक्री के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार के आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक या कार्यालय संबंधी नये निर्माण, पुनर्निर्माण या विस्तार से पहले सक्षम प्राधिकारी से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य है.
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विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना स्वीकृत ले-आउट प्लान के अपनी भूमि को छोटे भूखंडों में विभाजित करके न बेचें.
खरीदारों को भी सलाह दी गई है कि वे किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले उसके ले-आउट की स्वीकृति की पुष्टि कार्यालय से जरूर कर लें. सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए किए गए निर्माण के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
विनियमित क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र: विज्ञप्ति में उन सभी क्षेत्रों की सूची दी गई है जो सीतापुर विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. इसमें नगर पालिका परिषद सीतापुर, नगर पालिका परिषद खैराबाद की संपूर्ण सीमाएं और तहसील सीतापुर के 57 ग्राम शामिल हैं. अब्दीपुर, पीतपुर, अमीरनगर, सरैया,
66 बिना स्वीकृत ले-आउट प्लान के भूखण्ड विक्रेता अपनी भूमि को छोटे भूखंडों में विभाजित करके न बेचें. वहीं भूखंड खरीदने वालों को सलाह दी गई है कि किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले उसके ले-आउट की स्वीकृति की पुष्टि कार्यालय से कर लें. बिना ले आउट स्वीकृति के भूखंड बेचने पर कार्रवाई होगी. – मीनाक्षी पांडेय, नगर मजिस्ट्रेट
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