गोण्डा में धारा 163 लागू: बिना अनुमति सभा, जुलूस और सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण

Gonda News: गोण्डा प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 अप्रैल 2026 से धारा-163 लागू कर दी है. जिले में धरना, प्रदर्शन, हथियारों का प्रदर्शन और बिना अनुमति लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी.

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Newzo

• 12:00 PM • 19 Apr 2026

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Gonda News: गोण्डा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने 18 अप्रैल 2026 से धारा-163 लागू कर दी है. इस आदेश के तहत जिले में कई प्रकार की गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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जारी निर्देशों के अनुसार बिना अनुमति किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस, रैली या पदयात्रा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी. साथ ही, पांच या अधिक लोगों के संदिग्ध रूप से एकत्र होने पर भी रोक लगाई गई है. सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, लाठी, भाला या हर्ष फायरिंग करना पूरी तरह वर्जित रहेगा. यहां तक कि लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा. 

प्रशासन ने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने की बात कही है. भड़काऊ, फर्जी या साम्प्रदायिक पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. देवी-देवताओं और महापुरुषों के अनादर या बिना अनुमति मूर्ति स्थापना पर भी रोक लगा दी गई है. ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बिना अनुमति लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.  वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण रूप से लाउडस्पीकर बंद रहेंगे. परीक्षा केंद्रों के 100 से 200 मीटर के दायरे में कड़ी निगरानी रखी जाएगी और परीक्षा के दौरान मोबाइल, गैजेट्स, फोटोस्टेट व साइबर कैफे बंद रहेंगे.

इसके अलावा, ड्रोन संचालन बिना अनुमति प्रतिबंधित कर दिया गया है. विस्फोटक पदार्थ, तेजाब, पत्थर आदि खतरनाक सामग्री का संग्रह भी वर्जित रहेगा। अफवाह फैलाना, भड़काऊ बयान देना या पोस्ट करना दंडनीय अपराध माना जाएगा. धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी. सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी, मांस फेंकना, अश्लील या भड़काऊ गाने बजाना भी प्रतिबंधित किया गया है. नई परंपराओं की शुरुआत पर रोक लगाते हुए केवल पारंपरिक कार्यक्रमों को अनुमति के साथ आयोजित करने की छूट दी गई है.

यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अवैध पार्किंग और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन खड़ा करने पर भी रोक लगाई गई है.  वहीं, सुरक्षा नियमों के पालन के बिना नौका विहार की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि सभी नियमों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, अन्यथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.