Toll Plaza Rules: अक्सर सोशल मीडिया पर या दोस्तों के बीच चर्चा के दौरान आपने सुना होगा कि अगर यूपी समेत देश के अन्य टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हो या आपका वेटिंग टाइम एक तय सीमा से ज्यादा हो जाए तो आपको बिना टोल टैक्स दिए मुफ्त में जाने का अधिकार मिल जाता है. कई लोग तो बकायदा 10 सेकंड का नियम बताकर टोल कर्मियों से बहस भी करने लगते हैं.
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यदि आप भी आज तक इसी बात को सच मानते आए हैं तो संभल जाइए. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है. आखिर क्या है इस 10 सेकंड वाले दावे की असलियत? क्या सच में नियमों की किताब में मुफ्त सफर जैसा कोई प्रावधान है या यह सिर्फ एक अफवाह है? आइए जानते हैं NHAI के नियम इस बारे में क्या कहते हैं...
क्या है वो 'मिथक'?
इंटरनेट पर लंबे समय से दावा किया जाता रहा है कि अगर किसी टोल प्लाजा पर आपका वेटिंग टाइम 10 सेकंड से ज्यादा हो जाता है, तो गाड़ियों को मुफ्त में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए. इस दावे को NHAI ने पूरी तरह से एक 'भ्रम' करार दिया है.
क्या है असली हकीकत?
NHAI ने साफ शब्दों में स्पष्ट किया है कि देश के नेशनल हाईवे पर मुफ्त सफर को लेकर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है.
कानून क्या कहता है?
नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर टैक्स की वसूली पूरी तरह से 'नेशनल हाईवे फीस रूल्स, 2008' के कड़े प्रावधानों के तहत ही की जाती है. NHAI ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रावधान या नियम मौजूद नहीं है, जो कतार की लंबाई या वेटिंग टाइम ज्यादा होने पर वाहनों को मुफ्त पैसेज या बिना टैक्स दिए गुजरने की छूट देता हो.
किसे मिलती है छूट और कैसे पता करें?
अगर आप सोच रहे हैं कि क्या टोल टैक्स में किसी को भी छूट नहीं मिलती, तो ऐसा नहीं है. NHAI के मुताबिक, टोल टैक्स के भुगतान से किन्हें छूट मिलेगी, यह पूरी तरह से इन्हीं नियमों के तहत पहले से तय और परिभाषित होता है.
आम जनता और वाहन चालकों की जानकारी के लिए ऐसी तमाम स्वीकृत छूटों की लिस्ट को हर टोल प्लाजा पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है. NHAI ने सभी हाईवे यात्रियों को सलाह दी है कि वे किसी भी अफवाह में आने के बजाय केवल अधिसूचित प्रावधानों और टोल प्लाजा पर प्रदर्शित आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.
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