UP Ration Card: राशन कार्ड धारकों के लिए जानना जरूरी है कि उनकी श्रेणी के हिसाब से हर महीने कितना राशन तय है. PHH (प्राथमिकता वाले परिवार) और AAY (अंत्योदय अन्न योजना) कार्डधारकों को मिलने वाले राशन की मात्रा अलग-अलग होती है.
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सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, PHH परिवार में हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है, जबकि AAY परिवार को कुल 35 किलो राशन हर महीने दिया जाता है. अब अगर राशन की दुकान पर आपको तय मात्रा से कम अनाज मिले तो क्या करें? क्या कम राशन लेकर वापस आ जाएं या इसकी शिकायत कर सकते हैं? आइए समझते हैं पूरा मामला.
PHH कार्ड वालों को कितना राशन मिलता है?
PHH श्रेणी के राशन कार्ड पर परिवार के हर सदस्य के हिसाब से 5 किलो खाद्यान्न प्रति माह का हक है. परिवार में 4 सदस्य हैं तो कुल मात्रा 20 किलो और 5 सदस्य हैं तो 25 किलो होगी. इसलिए राशन लेने से पहले अपने कार्ड में दर्ज सदस्यों की संख्या देख लेना अच्छा रहेगा. इससे दुकान पर मिलने वाले राशन की मात्रा का मिलान किया जा सकता है. PHH में राशन की मात्रा परिवार के सदस्यों की संख्या के साथ बढ़ती है.
आसान उदाहरण से समझें
- 1 सदस्य = 5 किलो
- 2 सदस्य = 10 किलो
- 3 सदस्य = 15 किलो
- 4 सदस्य = 20 किलो
- 5 सदस्य = 25 किलो
AAY कार्ड पर कितना राशन मिलता है?
अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन की गणना हर सदस्य के हिसाब से नहीं होती. इस श्रेणी के पूरे परिवार को हर महीने 35 किलो खाद्यान्न मिलता है. इसका मतलब परिवार में कितने भी सदस्य हों, AAY कार्ड के लिए तय मात्रा 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह है.
राशन लेने से पहले ये काम जरूर करें
राशन की दुकान पर पहुंचने के बाद सीधे अनाज लेकर घर लौटने के बजाय पहले देख लें कि आपकी राशन कार्ड श्रेणी क्या है और आपके परिवार के लिए कितनी मात्रा तय है. इसके बाद दुकान से मिले राशन को निर्धारित मात्रा से मिलाएं. अगर आपका हक 25 किलो है तो 25 किलो ही मिलना चाहिए. इसी तरह AAY कार्ड पर 35 किलो की पात्रता है तो मिलने वाली मात्रा का भी मिलान करें.
कम राशन मिले तो क्या करें?
अगर राशन की दुकान पर आपको NFSA के तहत तय मात्रा से कम राशन दिया जाता है तो इसे चुपचाप स्वीकार करना जरूरी नहीं है. केंद्र सरकार के अनुसार, पात्र खाद्यान्न की हकदार मात्रा नहीं मिलने पर संबंधित व्यक्ति राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का हकदार हो सकता है.
सबसे पहले राशन डीलर से कम मिली मात्रा के बारे में पूछें और अपनी पात्रता के मुताबिक राशन देने को कहें. समस्या बनी रहती है तो राज्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व्यवस्था में शिकायत दर्ज की जा सकती है. NFSA की आधिकारिक वेबसाइट पर भी कम मात्रा मिलने की समस्या के लिए शिकायत का विकल्प उपलब्ध है.
शिकायत करते समय राशन कार्ड नंबर, उचित मूल्य दुकान (FPS) की जानकारी और समस्या का विवरण देना पड़ सकता है. शिकायत का संदर्भ नंबर संभालकर रखें, ताकि बाद में उसकी स्थिति देखी जा सके. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों में शिकायत निवारण व्यवस्था का भी प्रावधान है. जरूरत पड़ने पर जिला स्तर के जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) के सामने भी शिकायत रखी जा सकती है.
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