CM Yogi On Basement Coaching News: लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब प्रदेश में किसी भी इमारत के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जाएगा. इसके साथ ही बेसमेंट का इस्तेमाल किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि के लिए भी नहीं किया जा सकेगा. सरकार का कहना है कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया गया है और इसके पालन में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
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बेसमेंट में नहीं चलेगा कोई भी व्यापारिक काम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी भवन के बेसमेंट में कोचिंग क्लास संचालित करने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा बेसमेंट में दुकान, कार्यालय या अन्य किसी भी प्रकार की कमर्शियल गतिविधि पर भी पूरी तरह रोक रहेगी. सरकार का मानना है कि बेसमेंट में इस तरह की गतिविधियां आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं, इसलिए इस पर तत्काल प्रभाव से सख्ती बरती जाएगी.
सुरक्षा नियमों में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया गया है कि वे नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं. जिन स्थानों पर बिना अनुमति के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी भवनों में अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़े मानकों का पूरी तरह पालन हो रहा है.
अवैध संचालन करने वाली इमारतों की होगी जांच
सरकार ने अधिकारियों को ऐसे भवनों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जहां बेसमेंट का उपयोग नियमों के विपरीत किया जा रहा है. ऐसे सभी मामलों की तत्काल जांच कराई जाएगी. यदि जांच में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित संचालकों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की जान और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इस मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी.
हादसों को रोकने के लिए उठाया गया कदम
सरकार का मानना है कि पहले भी बेसमेंट में संचालित कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण हादसे सामने आ चुके हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. अब प्रदेशभर में इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो.
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