Indian Railways New Rules: भारतीय रेल ने यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से रेलवे के कई नियमों को सख्त कर दिया है. केंद्र सरकार ने जन विश्वास अधिनियम-2026 को लागू कर रेलवे के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं. नए प्रावधानों के मुताबिक अब रेलवे से जुड़े कई छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक श्रेणी में रखा गया है और उनके लिए प्रशासनिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है. जिसके चलते यात्रियों को अब सीधे अदालती कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके बजाय केवल प्रशासनिक जुर्माना देना होगा. वहीं बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए रेलवे ने दोगुना जुर्माना देने का प्रावधान किया गया है. रेल मंत्रालय ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर इन नए नियमों को 20 जून से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.
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यूपी में रेलवे स्टेशन पर सख्ती
केंद्र सरकार का यह नियम किसी एक राज्य के लिए नहीं है बल्कि यह नियम पूरे देश में सख्ती से लागू किया जाएगा. भारतीय रेलवे ने 20 जून से यह नियम लागू कर दिए है. जिसके चलते यूपी में ट्रेन से सफर करने के दौरान इन नियमों को पालन करना होगा. मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रेलवे के इन नियमों का मुख्य लक्ष्य यात्रियों को अनुशासित, सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करना है.
बिना टिकट सफर पर 500 जुर्माना
नए नियमों के तहत यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है या पुरानी टिकट का दोबारा इस्तेमाल करता है तो उसे उसे तय किराए के साथ न्यूनतम 500 रुपये का अतिरिक्त प्रशासनिक जुर्माना देना होगा. पहले यह जुर्माना 250 रुपये था. अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है. अगर यात्री यह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है.
दूसरों के टिकट पर सफर भारी
यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर बुक की गई टिकट पर यात्रा करता है, तो उसकी टिकट जब्त कर ली जाएगी. इसके साथ ही किराए के बराबर या न्यूनतम 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा. अगर यात्री यह भुगतान नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई हो सकती है.
महिलाओं के डिब्बे में नो एंट्री
पुरुष यात्रियों के लिए महिलाओं के आरक्षित डिब्बे, सीट या बर्थ पर जानबूझकर बैठना महंगा पड़ सकता है. ऐसे मामलों में टिकट जब्त होने के साथ 2500 रुपये का प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा और यात्री बोगी से बाहर कर दिया जाएगा. इसके साथ ही जुर्माने का भुगतान न करने पर अदालती कार्रवाई की जा सकती है.
गंदगी और नशे पर सख्त एक्शन
अगर कोई भी यात्री ट्रेन या रेलवे परिसर में नशा करके उपद्रव करता है, अश्लीलता फैलाता है या गंदगी करता है तो उसके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. जुर्माना न देने पर और बार-बार नियम तोड़ने पर उसे 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
बिना लाइसेंस सामान बेचने और भीख मांगने पर जुर्माना
नए नियम के तहत ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर बिना लाइसेंस के सामान बेचने या भीख मांगने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. ऐसे मामलों में 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा. इसके अलावा बार-बार नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
धूम्रपान और आपत्तिजनक वस्तुओं पर बड़ा जुर्माना
ट्रेन, प्लेटफार्म या स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने वालों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा इसके साथ ही भुगतान से इंकार करने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. यात्रा के दौरान जोखिमभरे या आपत्तिजनक सामान को साथ लाने पर 10,000 रुपये तक का प्रशासनिक जुर्माना निर्धारित किया गया है.
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