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OBC आरक्षण रद्द कर निकाय चुनाव कराने के HC के फैसले पर मची रार, सपा ने योगी सरकार को घेरा

UP Nikay Chunav Update: इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार के नगरीय निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते…

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UP Nikay Chunav Update: इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार के नगरीय निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने यह आदेश दिया. इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्‍ता साफ हो गया है. फैसला सामने आने के बाद यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी.