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यूपी में किराये पर मकान-दुकान लेना अब होगा आसान, योगी सरकार ने बदल दी पूरी फीस की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में मकान, दुकान या गोदाम किराये पर लेने और देने वालों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 लाख रुपये तक के सालाना किराये पर स्टांप शुल्क और पंजीयन फीस की व्यवस्था को सरल और किफायती बनाने का निर्णय लिया गया.

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UP Rent Agreement Rules
UP Rent Agreement Rules (Photo: AI)
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UP Rent Agreement Rules: उत्तर प्रदेश में मकान, दुकान या गोदाम किराये पर लेने और देने वालों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 लाख रुपये तक के सालाना किराये पर स्टांप शुल्क और पंजीयन फीस की व्यवस्था को सरल और किफायती बनाने का निर्णय लिया गया. सरकार ने 10 वर्ष तक की अवधि वाले किरायेदारी या पट्टा विलेखों पर लागू शुल्क व्यवस्था में संशोधन किया है. नए प्रावधान से किरायानामा तैयार कराने और उसका पंजीयन कराने वालों पर पड़ने वाला अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगा.