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अपनी दुकान पर कब्जा लिया या डाल दी डकैती? बाराबंकी में सपा जिलाध्यक्ष अयाज अहमद पर हुए केस की कहानी जानिए

सैयद रेहान मुस्तफा

UP News: बाराबंकी सपा जिलाध्यक्ष अयाज अहमद के खिलाफ डकैती का केस दर्ज कर लिया गया है. दावा ये भी है कि जिस दुकान को लेकर ये केस दर्ज किया गया है, वह खुद सपा जिलाध्यक्ष की है.

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UP News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अयाज अहमद पर डकैती समेत कई गंभीर मामलों में केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि अयाज अहमद और नगर पालिका के सभासद ताज बाबा राईन ने एक दुकान पर कब्जे की कोशिश की. मगर दावा ये भी किया जा रहा है कि ये दुकान खुद अयाज की है.

आरोप के मुताबिक, सपा नेता ने दुकान पर कब्जा करने के लिए वहां तोड़फोड़ की और दुकान में रखे 80 हजार रुपये भी लूट लिए. कोर्ट के आदेश के बाद सपा जिलाध्यक्ष और सभासद ताज बाबा राईन के खिलाफ डकैती का केस दर्ज किया गया है. मोहम्मद नदीम नाम के शख्स ने सपा जिलाध्यक्ष और उनके साथियों के खिलाफ ये आरोप लगाए हैं.

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क्या है पूरा विवाद?

बाराबंकी शहर की नवीन मंडी में एक दुकान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अयाज  और सभासद ताज बाबा राईन समेत अन्य लोगों के खिलाफ डकैती के मुकदमे तक जा पहुंचा है. आरोप है कि 15 जुलाई 2025 को अयाज अहमद खान, नगर पालिका सभासद ताज बाबा राईन और चार-पांच अन्य लोग एक दुकान पर पहुंचे, वहां तोड़फोड़ की और धमकी दी. इस दौरान दुकान में रखे 80 हजार रुपये भी लूट कर ले गए.

पीड़ित मोहम्मद नदीम ने आरोप लगाया है कि हमलावर दुकान से करीब 80 हज़ार रुपये नकद भी जबरन उठा ले गए थे. उसी की शिकायत पर और कोर्ट के आदेश के बाद सपा जिलाध्यक्ष अयाज समेत कई लोगों पर डकैती समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

दुकान को लेकर चल रहा है विवाद

मिली जानकारी के मुताबिक, ये पूरा विवाद नवीन मंडी की दुकान नंबर B/10 को लेकर है. यहां साल 2014 से मो. सिराज एंड कंपनी के नाम से फलों का व्यापार हो रहा था. दावा है कि दुकान सपा जिलाध्यक्ष अयाज के नाम पर है, जो पार्टनर बताए जाते हैं. नुकसान होने पर अयाज अहमद ने साझेदारी खत्म करने की बात कही, जिसके बाद विवाद बढ़ गया. इसी को लेकर आरोप है कि दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की गई और दुकान में रखे 80 हजार रुपये लूट लिए गए.

ये बोले सपा जिलाध्यक्ष

इस पूरे मामले को लेकर सपा जिलाध्यक्ष का भी पक्ष सामने आया है. जिलाध्यक्ष अयाज अहमद ने कहा, ये दुकान हमारी थी. हमारा कोई विवाद किसी तरह का किसी से नहीं हुआ है. गलत तथ्यों पर मुकदमा लिखा गया है.

पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह ने नगर कोतवाली पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. फिलहाल मामले की जांच नगर कोतवाली पुलिस ने शुरू कर दी है.

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