गाजियाबाद की सिद्धार्थ विहार योजना में 18 लाख से कम कीमत में खरीदें सरकारी फ्लैट्स, ये है मकान का साइज
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) ने गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में EWS वर्ग के लिए 11.65 लाख से शुरू होने वाले बजट फ्रेंडली फ्लैट्स की बिक्री शुरू की है. यह योजना “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर संचालित है.
ADVERTISEMENT

Ghaziabad Flat Scheme: अगर आप गाजियाबाद में अपना घर लेने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) ने सिद्धार्थ विहार योजना के तहत कम लागत वाले EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) फ्लैट्स की बिक्री शुरू कर दी है. यह योजना "विशेष पंजीकरण योजना 3.0 विस्तार" के अंतर्गत संचालित की जा रही है और फ्लैटों का अलॉटमेंट "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर किया जा रहा है.
लोकेशन और फ्लैट्स की डिटेल्स
सिद्धार्थ विहार योजना के तहत गाजियाबाद में कुल 74 फ्लैट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं. ये सभी चार मंजिला इमारतों में बने EWS फ्लैट्स हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 30.72 वर्ग मीटर है. बता दें कि फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 11.65 लाख रुपए से 17.60 लाख रुपए के बीच रखी गई है, जो कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किफायती और बजट फ्रेंडली विकल्प साबित हो सकती है.
यह हाउसिंग स्कीम UPRERAPRJ59686 रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ RERA (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के अंतर्गत पंजीकृत है,जो इसे एक विश्वसनीय और पारदर्शी परियोजना बनाता है.
यह भी पढ़ें...
कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
इस योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक आवेदकों को सबसे पहले फ्लैट की कुल कीमत का 5% पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा. यह भुगतान RTGS, NEFT या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है.
पंजीकरण शुल्क प्राप्त होने के बाद, आवेदकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी. अगर कोई आवेदक सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है तो फ्लैट का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा.
इसके अलावा इस योजना में एक खास प्रावधान यह भी है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, फ्लैट की कुल कीमत का केवल 50% भुगतान करके तत्काल कब्जा प्राप्त कर सकते हैं.
एकमुश्त भुगतान पर 5% की छूट
अगर कोई आवेदक पंजीकरण के 60 दिनों के भीतर फ्लैट की पूरी राशि एकमुश्त जमा करता है, तो उसे कुल कीमत पर 5% की विशेष छूट दी जाएगी. यह छूट केवल एकमुश्त भुगतान करने वालों के लिए है और इसे अन्य किसी योजना या ऑफर के साथ क्लब नहीं किया जा सकता.
जान लें क्या हैं पात्रता, नियम और शर्तें?
पात्रता: आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक लोग www.upavp.in वेबसाइट पर जाकर ‘Online Registration For Plots/Houses/Flats’ लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
परिषद का निर्णय अंतिम: अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है, तो उसमें फैसला लेने का पूरा अधिकार आवास अधिकारी के पास होगा। उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा.
नियमों में बदलाव का अधिकार: सरकार या परिषद जब भी कोई नया नियम लागू करती है, वह नियम इस योजना पर भी तुरंत लागू होंगे.
2016 के नियम लागू होंगे: ऊपर बताए गए नियमों के अलावा अगर किसी मुद्दे पर स्पष्टता न हो, तो उस स्थिति में UPAVP के वर्ष 2016 के नियमों को मान्यता दी जाएगी.