लेटेस्ट न्यूज़

एक फरवरी से इतनी महंगी हो गई सिगरेट, आप कौन सी पीतें हैं, उसके नए रेट जानिए

यूपी तक

बजट 2026 के नए नियमों के तहत सिगरेट, गुटखा, जर्दा और पान मसाला की कीमतें बढ़ गई हैं. 1 फरवरी से 40% GST, नई एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ एवं नेशनल सिक्योरिटी सेस लागू हुए हैं.

ADVERTISEMENT

social share
google news
1

1/6

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2026 के बीच सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स से जुड़े नए प्रस्ताव आज यानी 1 फरवरी से लागू हो गए हैं. इस बार सरकार ने एक तरफ तंबाकू शौकीनों को तगड़ा झटका दिया है. आइए जानते हैं आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.
 

2

2/6

2017 से चले आ रहे 28% GST और कंपंसेशन सेस के दिन अब लद गए हैं. आज से तंबाकू उत्पादों पर 40% GST के साथ नई एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ एवं नेशनल सिक्योरिटी सेस लागू कर दिया गया है. इस 'टैक्स त्रिकोण' की वजह से सिगरेट और गुटखा के दाम आसमान छूने लगे हैं.
 

3

3/6

अगर आप 65 mm तक की नॉन-फिल्टर सिगरेट पीते हैं, तो आज से आपको प्रति स्टिक ₹2.05 अतिरिक्त चुकाने होंगे. वहीं, अगर आप फिल्टर वाली छोटी सिगरेट (65 mm) पसंद करते हैं, तो उस पर ₹2.10 की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है. यानी अब एक पूरा पैकेट खरीदना आपके बजट को बिगाड़ सकता है.
 

4

4/6

लंबी सिगरेट के शौकीनों के लिए खबर अच्छी नहीं है. 65-70 mm वाली सिगरेट पर ₹3.6 से ₹4.0 तक की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, 70-75 mm की सिगरेट पर ₹5.4 प्रति स्टिक का बोझ बढ़ गया है. सबसे ज्यादा मार 'नॉन-स्टैंडर्ड' या डिजाइनर सिगरेट पर पड़ी है, जहां ₹8.50 प्रति स्टिक का भारी टैक्स वसूला जाएगा.
 

5

5/6

गुटखा पर 91% और चबाने वाले तंबाकू (जर्दा) पर 82% एक्साइज ड्यूटी तय की गई है. पान मसाला पर कुल टैक्स अब करीब 88% होगा. सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए अब कंपनियों को ट्रांजैक्शन वैल्यू के बजाय पैकेट पर छपे MRP पर GST देने का आदेश दिया है, ताकि टैक्स चोरी पर लगाम लग सके.
 

6

6/6

तंबाकू और पान मसाला माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है. अब निर्माताओं को अपनी पैकिंग मशीनों पर CCTV कैमरे लगाने होंगे. इतना ही नहीं, उन्हें इस रिकॉर्डिंग का 24 महीने का बैकअप भी सुरक्षित रखना होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है.

रिलेटेड फोटो गैलरी

follow whatsapp