अब्बास अंसारी को मिली हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा, अब छिन जाएगी विधायकी, नहीं रहेंगे मऊ MLA

दुर्गाकिंकर सिंह

31 May 2025 (अपडेटेड: 31 May 2025, 02:50 PM)

Abbas Anasari News:हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. ऐसे में अब उनकी विधायकी छिन जाएगी.

अब्बास अंसारी. (File)

अब्बास अंसारी. (File)

Google CTA

Abbas Anasari News: उत्तर प्रदेश के मऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है. आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने मऊ सदर से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. अब्बास अंसारी की मऊ कोर्ट से सजा का ऐलान होते ही उनकी विधायकी भी खत्म हो गई है. जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, 2 साल या दो साल से अधिक सजा मिलने पर अब अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हो जाएगी.  

यह भी पढ़ें...

आपको बता दें कि अब्बास अंसारी के साथ मंसूर अंसारी को भी 120B में 6 महीने की सजा सुनाई गई है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह ने हेट स्पीच मामले में दर्ज मुकदमे में दोषी करार देते हुए सुनाई है यह सजा सुनाई है. बता दें कि यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने के बाद अफसरों को देख लेने की धमकी दी थी. इस भाषण को लेकर मऊ कोतवाली में सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एफआईआर दर्ज कराई थी. 

गौरतलब है कि अब्बास अंसारी पर आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 171F (चुनाव अधिकार का गलत प्रयोग), 186 (सरकारी कार्य में बाधा), 189 (सरकारी कर्मचारी को धमकाना), 153A (धर्म, जाति आदि के आधार पर वैमनस्य फैलाना) और 120B (षड्यंत्र) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.