Bahraich Triple Talaq Case: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है. लखनऊ की रहने वाली एक महिला ने अपने ससुर पर देशी तमंचे के बल पर कई बार रेप करने का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया तो ससुराल पक्ष ने उसका साथ देने के बजाय उसके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं, विवाद बढ़ने के बाद उसके पति ने फोन पर तीन तलाक दे दिया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
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शादी के बाद ससुर पर लगाए गंभीर आरोप
पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी वर्ष 2023 में हुई थी. शादी के बाद उसका पति काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता था. इसी दौरान उसके ससुर ने उसका फायदा उठाया और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. महिला का आरोप है कि आरोपी ससुर उसे देशी तमंचा दिखाकर डराता था और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था. उसने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था और उसकी परेशानियों को गंभीरता से नहीं लिया गया.
विरोध करने पर मारपीट का भी आरोप
महिला ने बताया कि सबसे हालिया घटना 24 जनवरी को हुई थी. जब उसने विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की तो उसकी सास, ननद और देवर ने उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ मारपीट की. पीड़िता का आरोप है कि ससुराल के अन्य सदस्य भी उसके साथ हो रहे अत्याचार से परिचित थे, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया. इसके बाद वह अपने मायके लौट आई और पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की.
पति ने फोन पर तीन तलाक देने का आरोप
महिला का आरोप है कि मायके आने के बाद उसके पति ने उसे फोन पर तीन तलाक दे दिया, जिसे उसने अवैध और मानसिक प्रताड़ना का एक और रूप बताया है. वहीं, पुलिस पूछताछ में पति ने अलग दावा किया है. उसका कहना है कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध में थी और इसी वजह से दोनों के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था. पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है.
पांच लोगों पर केस दर्ज
रुपईडीहा थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत ने बताया कि शिकायत के आधार पर पति, ससुर, सास, देवर और ननद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोप और प्रत्यारोप दोनों सामने आए हैं, इसलिए सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2019 में तीन तलाक को अवैध घोषित किया जा चुका है और तत्काल तीन तलाक देने पर तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
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