अमरोहा में 30 साल की समरीन उर्फ भाभी जान अरेस्ट हो गई! फिर इन मोहतरमा के ये कांड पता चले

Amroha News: अमरोहा में सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म और समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने समरीन निशा उर्फ भाभी जान को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बीएस आर्य

• 06:23 PM • 05 Feb 2026

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Amroha News: सोशल मीडिया पर डाली गई एक आपत्तिजनक वीडियो ने अमरोहा में बवाल मचा दिया है. उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हिंदू धर्म और हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला की पहचान समरीन निशा उर्फ भाभी जान के रूप में हुई है. बता दें कि महिला पर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर हिंदू लड़कियों के लिए अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है. वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और कार्रवाई की मांग उठाई थी.

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हिंदू युवा मंच की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा

इस मामले में हिंदू युवा मंच की ओर से लैटर पैड पर शिकायत दी गई थी. हिंदू युवा मंच के नेता प्रतीक शर्मा ने अमरोहा देहात थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. 

आरोपी महिला की पहचान और आरोप

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार महिला का समरीन निशा है जिसकी उम्र करीब 30 साल है. समरीन ग्राम सुल्तानपुर इंतजाम अली के थाना अमरोहा देहात की रहने वाली है. आरोप है कि महिला ने  सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर हिंदू धर्म और समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची. 

वायरल वीडियो के बाद बढ़ा विरोध

जैसे ही महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हिंदू संगठनों और आम लोगों में नाराजगी फैल गई. कई संगठनों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कार्रवाई की मांग की. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जाच शुरू की गई.

पुलिस का आधिकारिक बयान

 बता दें कि पुलिस ने 04 फरवरी 2026 को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.  गिरफ्तारी के बाद महिला को कोर्ट में पेश किया गया है. फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है. अमरोहा देहात थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला पर बीएनएस की धारा 299 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है.

पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर वीडियो वायरल करने वाली अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में प्राप्त तहरीर के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और कानून के तहत आगे की प्रक्रिया जारी है.

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