मुरादाबाद में मझोला योजना के जरिए मिलेगा शानदार घर, सिर्फ 29.69 लाख में खरीदें 2BHK फ्लैट, डिटेल्स जानें

यूपी आवास एवं विकास परिषद ने मुरादाबाद में मझोला योजना-4 के तहत 1 बीएचके फ्लैट्स के लिए आवेदन मांगे हैं. पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर 15 सितंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है. सरकारी कर्मचारी 50% भुगतान पर कब्जा पा सकते हैं.

निष्ठा ब्रत

• 01:24 PM • 07 Sep 2025

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Moradabad Flat Scheme: अगर आप मुरादाबाद में अपना खुद का घर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने मुरादाबाद के कई ऐसे सरकारी फ्लैट्स की सूची जारी की है जो अब बिकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अगर आप एक सस्ते और बेहतरीन 2 BHK फ्लैट लेने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास साबित होने वाली है. बता दें कि परिषद की मझोला योजना-4 (भाग-2) के तहत आप शानदार फ्लैट्स को अपने नाम कर सकते हैं. ध्यान दें कि यह योजना केवल 15 सितंबर 2025 तक खुली रहेगी. इस योजना में "विशेष पंजीकरण योजना 3.0 विस्तार" और "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाएगा. साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फायदा भी है. वे केवल 50% भुगतान करके फ्लैट पर कब्जा पा सकते हैं. आइए आगे जानें कि कितने फ्लैट्स उपलब्ध हैं और उनकी कीमतें क्या हैं.

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जान लें मुरादाबाद में उपलब्ध फ्लैट्स की पूरी जानकारी

मुरादाबाद में यूपी आवास एवं विकास परिषद द्वारा मझोला योजना-4 (भाग-2) के तहत 2 बीएचके फ्लैट्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. इस योजना में कुल 58 फ्लैट्स हैं, जिनका क्षेत्रफल 56.11 वर्ग मीटर है. फ्लैट्स की कीमत ₹29.69 लाख से लेकर ₹33.98 लाख के बीच निर्धारित की गई है. इस योजना का पंजीकरण नंबर UPRERAPRJ9476 है. अगर आप किफायती और भरोसेमंद सरकारी आवास की तलाश में हैं तो यह आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकता है.

पंजीकरण कैसे करें?

इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को फ्लैट के कुल मूल्य का 5% पंजीकरण शुल्क पहले जमा करना होगा. पंजीकरण शुल्क जमा होने के बाद ही अलॉटमेंट प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. भुगतान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक में RTGS/NEFT या ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. पंजीकरण के बाद फ्लैट की कीमत का सत्यापन किया जाएगा और सभी प्रक्रियाएं पूरी होने पर ही अलॉटमेंट पत्र जारी किया जाएगा. 

5% की छूट कैसे पाएं?

अगर कोई खरीदार पंजीकरण के 60 दिनों के भीतर फ्लैट की पूरी कीमत एकमुश्त भुगतान करता है तो उसे कुल मूल्य पर 5% की छूट दी जाएगी. यह छूट केवल एक साथ भुगतान करने पर ही लागू होगी, किसी भी अन्य प्रकार की अतिरिक्त छूट मान्य नहीं होगी.

गलत जानकारी देने पर होगा ये काम

लॉटरी प्रक्रिया: अगर किसी खास श्रेणी के फ्लैट के लिए तय संख्या से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो आवंटन एक सार्वजनिक लॉटरी के जरिए किया जाएगा.

धनराशि की वापसी: अगर कोई आवेदक लॉटरी में सफल नहीं होता है और वह अपनी जमा राशि वापस चाहता है, तो उसकी धनराशि बिना किसी कटौती या ब्याज के एक महीने के भीतर उसके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी.

गलत जानकारी देने पर: अगर आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक का पंजीकरण, आवंटन या निबंधन रद्द कर दिया जाएगा और उसकी जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी.

उपयोग का उद्देश्य: यह योजना सिर्फ आवासीय उपयोग के लिए है. आवंटित संपत्ति का उपयोग किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसका आवंटन रद्द किया जा सकता है. 

मालिकाना हक: फ्लैट का मालिकाना हक (कब्जा) तभी दिया जाएगा, जब आप फ्लैट का पूरा भुगतान कर देंगे और सरकार द्वारा तय की गई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क चुका देंगे.

संयुक्त पंजीकरण: पति और पत्नी मिलकर संयुक्त पंजीकरण करा सकते हैं. एक व्यक्ति एक से ज्यादा पंजीकरण नहीं करा सकता.

मृत्यु होने पर: अगर पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकरण उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर किया जा सकेगा.

जान लें क्या हैं पात्रता, नियम और शर्तें?

  • पात्रता: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
  • ऑनलाइन पंजीकरण: इच्छुक आवेदक परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर 'Online Registration For Plots/Houses/Flats' लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
  • परिषद का अधिकार: किसी भी विशेष परिस्थिति में परिषद के आवास आयुक्त को अन्य निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा और उनके फैसले अंतिम और बाध्यकारी होंगे.
  • नियमों में बदलाव: शासन या परिषद द्वारा समय-समय पर किए गए बदलाव इस योजना पर लागू होंगे.
  • 2016 के नियम: उपरोक्त नियमों और शर्तों के अलावा कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर परिषद विनियमावली 2016 में दिए गए नियम और शर्तें प्रभावी मानी जाएंगी.

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