लखनऊ: हाईकोर्ट का सख्त आदेश! इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को सुनाई जेल की सजा, जानें मामला

सत्यम मिश्रा

• 06:21 AM • 17 Dec 2022

Lucknow News: उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने…

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Lucknow News: उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जेल भेजने का आदेश दे दिया है. इसी के साथ हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर पर जुर्माना भी लगाया है.

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बता दें कि हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को ये सजा सुनाई है. हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर रेंज 2 लखनऊ हरीश गिडवानी को 7 दिनों की जेल की सजा सुनाई है. इसी के साथ हाई कोर्ट ने अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसी के साथ कोर्ट ने कहा है कि अगर अधिकारी जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उनकी जेल की सजा में एक दिन बढ़ जाएगा. बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है.

इस आरोप का माना दोषी

कोर्ट द्वारा इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को 22 दिसंबर दोपहर 3 बजे कोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार के सामने पेश होने को कहा है. इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा. आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स अधिकारी को कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना है. कोर्ट ने कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 12 के तहत दोषी मानते हुए अधिकारी को सजा सुनाई है.

ये है पूरा मामला

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोप है कि अधिकारी कोर्ट के आदेश के बाद भी करदाता का उत्पीड़न कर रहे थे. दरअसल याची का कहना है कि साल 2011-12 में आयकर विभाग ने 52 लाख रुपये का नोटिस भेजा था. याची का कहना है कि उसने अपना टैक्स भर दिया था.

इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में मामले को लेकर याचिका दायर की थी. इसके बाद कोर्ट ने साल 2015 में नोटिस और इस संबंध में जिनते भी आदेश थे, उन सभी को रद्द कर दिया था.

पीड़िता का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग द्वारा नोटिस रद्द नहीं किया गया. इस मामले में पीड़ित ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी केस में हाई कोर्ट ने कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का दोषी मानते हुए इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को 7 दिनों की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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