कानपुर: आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी के तीन सहयोगियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Kanpur News Hindi: कानपुर नगर की पुलिस ने एक महिला के घर में कथित रूप से आग लगाने और मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी…

भाषा

• 12:11 PM • 19 Dec 2022

follow google news

Kanpur News Hindi: कानपुर नगर की पुलिस ने एक महिला के घर में कथित रूप से आग लगाने और मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इरफान सोलंकी के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में सोलंकी भी आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं. पुलिस ने सोमवार को कहा कि तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

यह भी पढ़ें...

पुलिस के अनुसार, जाजमऊ थाना इलाके में एक महिला के घर में आगजनी करने और मारपीट के मामले में सपा विधायक सोलंकी और उनके भाई जेल में बंद हैं. इसी मामले में पुलिस ने रविवार देर शाम विधायक के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया.

कानपूर न्यूज़: संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सपा की महिला नेता नूरी शौकत के पिता व बिल्डर शौकत अली उर्फ पहलवान के रूप में हुई है, जिसे पहले भी अन्य मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है. तिवारी ने बताया कि दूसरा आरोपी बजरिया थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर इस्राइल है और तीसरे आरोपी की शिनाख्त ग्वालटोली थाने के हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है. सपा विधायक सोलंकी और उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी ने दो दिसंबर को कैंप कार्यालय में पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था.

पुलिस ने सपा विधायक, उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी और दर्जनों अन्य लोगों के खिलाफ दंगा, आगजनी और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया था.

कानपूर समाचार: जाजमऊ थाने की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की शिकायत पर सपा विधायक और उनके भाई व अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 436 (घर आदि को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से शरारत) और 506 (आपराधिक धमकी की सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि सात और आठ नवंबर की रात को जब वह और उनका परिवार बाहर थे तभी उनके घर में आग लगायी गयी थी.

पुलिस ने बताया कि मामले में विवेचना के बाद जाजमऊ पुलिस ने प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा करने के लिए सजा), 327 (संपत्ति हड़पने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना), 427 (शरारत करके नुकसान पहुंचाना), 386 (जबरन वसूली), 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा) व 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) सहित अन्य धाराएं जोड़ी हैं.

    follow whatsapp