बरेली: महिलाओं के खिलाफ ‘आपत्तिजनक टिप्पणी’ को लेकर आजम खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

भाषा

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समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ एक जनसभा में महिलाओं को लेकर ‘‘आपत्तिजनक टिप्पणी’’ करने के मामले में रामपुर जिले के गंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

शिकायतकर्ता शहनाज बेगम ने आरोप लगाया है कि 29 नवंबर को गंज थाना क्षेत्र के शुतुरखाना में सपा उम्मीदवार आसिम राजा के समर्थन में आयोजित एक जनसभा के दौरान आजम खान ने कहा था कि ”जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है. चार सरकारों में मैंने ऐसा किया होता, तो बच्चों, तुम्‍हारी मुस्‍कुराहट की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से कि बाहर निकलना भी है कि नहीं.”

शिकायत में आरोप लगाया है कि आजम खान ने महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर उन्हें लज्जित और अपमानित किया है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) अनुज चौधरी ने बताया कि आजम खान के खिलाफ शहनाज बेगम की तहरीर के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 बी (अश्‍लील, मानहानिकारक, अपमानजनक बयान) 354 क (किसी महिला की लज्जा भंग करते हुए उसके अभिमान को ठेस पहुंचाना) 504 ( जानबूझकर अपमान करना) 505-2 (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा की भावना पैदा करना) 509 (स्त्री की लज्जा के अनादर की सजा) 153-ए (1) (धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 और 1989 की धारा 125 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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आजम खान को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नफरत भरा भाषण देने के मामले में रामपुर की एक अदालत ने इसी महीने तीन साल की सजा सुनाई. इसके बाद आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई. इसी के कारण रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है.

रामपुर में आजम खान के करीबी आसिम राजा सपा के उम्‍मीदवार हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां आकाश सक्‍सेना को अपना उम्‍मीदवार बनाया है.

आजम खान चार बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और अपने उन्ही कार्यकालों का हवाला देते हुए उन्होंने महिलाओं संबंधी विवादित बयान दिया. शहनाज बेगम ने रामपुर के थाना गंज में आजम खान के विरुद्ध गुरुवार की रात को प्राथमिकी दर्ज कराई.

चौधरी ने कहा कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर विवेचना की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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