30 सितंबर तक गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू, स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे, ये पाबंदियां भी

कोरोना संक्रमण के खतरे और सितंबर में पड़ने वाले अलग-अलग त्योहारों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है.…

यूपी तक

• 07:56 AM • 31 Aug 2021

follow google news

कोरोना संक्रमण के खतरे और सितंबर में पड़ने वाले अलग-अलग त्योहारों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है. अपर पुलिस आयुक्त श्रद्धा पांडेय ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि यह आदेश 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. धारा 144 के तहत तमाम निषेधाज्ञाएं जारी की गई हैं. इनमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई सार्वजिक गतिविधि नहीं होने, स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं देने जैसी बातें शामिल हैं.

यह भी पढ़ें...

आदेश को जारी करते हुए बताया गया है कि सितंबर में गुरु द्रोणाचार्य मेला, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्थदर्शी और चैहल्लुम जैसे पर्व मनाए जाने हैं. ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका भी जताई गई है. इसे देखते हुए जिले में निषेधाज्ञा जारी की गई है.

जानिए आदेश की बड़ी बातें: आदेश में बताया गया है कि पहले अनुमति लिए बिना किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन या धार्मिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा सिनेमा हॉल, मल्टी प्लेक्स और स्टेडियम इत्यादि जगहों पर क्षमता के 50 फीसदी से संख्या की अनुमति नहीं होगी. यही आदेश मॉल्स, होटेल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक परिवहन को लेकर भी जारी रहेगा.

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष जगहों पर किसी भी धर्मस्थल के अंदर 50 से अधिक श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं होगी. शादी समारोह में भी अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल होंगे. इसके अलावा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अनशन, धरना-प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है.

    follow whatsapp