UP Police News: उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
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सोशल मीडिया पॉलिसी का पालन करने के निर्देश
डीजीपी मुख्यालय की मंजूरी के बाद अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अमिताभ यश ने इस संबंध में एक अहम आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 लागू होने के बावजूद कई पुलिसकर्मी और प्रशिक्षु लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. पत्र में कहा गया है कि कई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर रील्स और अन्य माध्यमों से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं. इससे सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि पर भी असर पड़ रहा है.
नियम तोड़ने वालों को तुरंत किया जाएगा चिन्हित
पुलिस मुख्यालय ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने जिलों और इकाइयों में सोशल मीडिया नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान की जाए. साथ ही ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ बिना देरी किए आवश्यक विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया है. यह निर्देश सेवारत और प्रशिक्षु दोनों प्रकार के पुलिसकर्मियों पर लागू होगा.
हर महीने भेजनी होगी रिपोर्ट
आदेश के अनुसार, हर महीने तय फॉर्मेट में कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी होगी. इसके अलावा सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट या वायरल रील का URL और अन्य रिकॉर्ड भी साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखना होगा.
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश
यह आदेश डीजीपी उत्तर प्रदेश की मंजूरी के बाद 15 मई 2026 को आधिकारिक रूप से जारी किया गया है. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था संभालने वाली फोर्स में अनुशासनहीनता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी. इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर सक्रिय पुलिसकर्मियों में हलचल बढ़ना तय माना जा रहा है.
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