संभल में 5 महीने 28 दिन बाद सपा MP बर्क के घर की बिजली होगी चालू, सांसद ने जुर्माने के इतने रुपये किए जमा

Sambhal News: संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के आवास पर बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद बिजली विभाग द्वारा उन पर लगाए गए 1 करोड़ 91 लाख रुपये के भारी जुर्माने के बदले में अब 6 लाख रुपये का ड्राफ्ट संभल बिजली घर में सांसद की तरफ से जमा कर दिया गया है. ये है पूरा मामला...

संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क (फाइल फोटो)

अभिनव माथुर

• 04:29 PM • 17 Jun 2025

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Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क से जुड़ा एक हाई-प्रोफाइल मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. सांसद के आवास पर बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद बिजली विभाग द्वारा उन पर लगाए गए 1 करोड़ 91 लाख रुपये के भारी जुर्माने के बदले में अब 6 लाख रुपये का ड्राफ्ट संभल बिजली घर में सांसद की तरफ से जमा कर दिया गया है. यह कार्रवाई 3 जून को हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद की गई है, जिसमें सांसद बर्क को 6 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया गया था. इस भुगतान के बाद पिछले 6 महीने से कटी हुई सांसद के घर की बिजली की लाइन को हाईकोर्ट के आदेश पर अब जोड़ा जाएगा.

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बिजली चोरी का मामला और 1.91 करोड़ का जुर्माना

गौरतलब है कि यह पूरा पिछले साल 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद से सुर्खियों में आए सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क से जुड़ा हुआ है. 17 दिसंबर की सुबह बिजली विभाग की टीम ने सांसद के आवास पर पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए थे.  इसके ठीक दो दिन बाद, 19 दिसंबर को बिजली विभाग की टीम ने भारी पुलिस फोर्स और रैपिड रिएक्शन फोर्स के साथ सांसद जियाउर्रहमान बर्क के आवास पर बिजली चोरी का मामला पकड़ा. बिजली विभाग के दावे के मुताबिक, 4 किलो वाट के कनेक्शन पर 16 किलो वाट का लोड पाया गया था. 

इस गड़बड़ी के बाद, सांसद बर्क के घर का बिजली कनेक्शन तुरंत काट दिया गया था और उनके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया. बिजली चोरी के इस मामले में विभाग द्वारा पूरा असेसमेंट करने के बाद, एक करोड़ 91 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया था. संभल बिजली विभाग ने सांसद बर्क को इस जुर्माने की राशि जमा करने के लिए नोटिस भी दिया था और कई बार भुगतान के लिए समय-सीमा भी बढ़ाई थी, लेकिन राशि जमा नहीं की गई थी. 

हाईकोर्ट का रुख और जुर्माने पर रोक

इसके बाद, सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बिजली विभाग द्वारा लगाए गए 1 करोड़ 91 लाख रुपये के जुर्माने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया. सांसद बर्क की अपील पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए बिजली विभाग द्वारा लगाए गए 1 करोड़ 91 लाख रुपये की जुर्माने की वसूली पर रोक लगा दी. साथ ही, हाईकोर्ट ने सांसद बर्क को दो हफ्ते के भीतर 6 लाख रुपये जमा करने और पैसा जमा होने के बाद सांसद के आवास की बिजली जोड़ने का आदेश दिया था. 

आदेश के बाद जमा हुआ ड्राफ्ट, बिजली होगी बहाल

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मंगलवार को सांसद जियाउर्रहमान बर्क के वकील फरीद एडवोकेट और एडवोकेट कासिम जमाल हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी और 6 लाख रुपये का ड्राफ्ट लेकर संभल विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम के दफ्तर पहुंचे. उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ड्राफ्ट दिखाया और उसे जमा कर दिया. अब इस भुगतान के बाद सांसद के आवास की बिजली बहाल कर दी जाएगी.

अधिवक्ताओं और बिजली विभाग का बयान

सांसद जियाउर्रहमान बर्क के वकील फरीद अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 6 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया गया था. आज हमारे द्वारा 6 लाख रुपये का ड्राफ्ट बिजली विभाग में जमा कर दिया गया है और बिजली विभाग को सांसद के घर का कनेक्शन जुड़वाने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया है.' उन्होंने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 2 जुलाई को होगी.

वहीं, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम का कहना है कि 'दिसंबर महीने में चेकिंग अभियान के दौरान यह मामला पकड़ा गया था और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में उनके द्वारा (सांसद द्वारा) याचिका लगाई गई थी. हाईकोर्ट द्वारा तीन सप्ताह के अंदर 6 लाख रुपये जमा करने का ऑर्डर दिया गया था और बिजली कनेक्शन रिस्टोर करने का भी आदेश दिया गया था. इसी आदेश के अनुसार आज इन लोगों के द्वारा 6 लाख रुपये का ड्राफ्ट जमा किया गया है और कोर्ट के आदेश पर बिजली को भी चालू किया जाएगा."

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