आजम खान को लगा बड़ा झटका, हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा के बाद अब चली गई विधायकी

यूपी तक

• 02:42 PM • 28 Oct 2022

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान की विधानसभा सदस्यता ख़त्म हो गई है. बता दें कि हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने गुरूवार को…

uptak

uptak

follow google news

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान की विधानसभा सदस्यता ख़त्म हो गई है. बता दें कि हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने गुरूवार को सपा नेता आजम खान को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी. चुनाव आयोग की संस्तुति पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने रामपुर विधानसभा सीट रिक्त भी घोषित कर दी है.

यह भी पढ़ें...

बता दें कि आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. इसकी शिकायत भाजपा नेता ने की थी. इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया था. 

इस बात का अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी क्योंकि उन्हें तीन साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी. आजम खान को 3 साल की सजा मिलने के बाद उनके सियासी भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे थे. हाई कोर्ट द्वारा जुलाई 2013 में जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के दिन से समाप्त हो जाएगी.

जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी.

बता दें कि जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक दो साल या इससे अधिक की सजा सुनाए जाने के बाद जन प्रतिनिधि को सदस्यता के अयोग्य घोषित किया जाता है. सजा के छह साल बाद तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लग जाती है. बता दें कि सन 2002 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधन के मुताबिक सजा की अवधि पूरी होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी लागू हुई.

बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी ने की सीएम योगी की तारीफ, अपने बच्चे के लिए की ये अपील

    follow whatsapp
    Main news