Atiq Ahmed Sons Parole: माफिया अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटों उमर अहमद और अली अहमद की पैरोल अर्जी मंजूर कर ली है. दोनों ने अपने छोटे भाई आबान अहमद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से पैरोल मांगी थी.
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उमर और अली अहमद अपने छोटे भाई आबान के जनाजे में शामिल हो सकेंगे. हालांकि अदालत ने पैरोल के साथ एक अहम शर्त भी लगाई है.
हाईकोर्ट ने रखी शर्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि पैरोल के दौरान उमर और अली अहमद मीडिया से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे. अदालत ने यह शर्त पैरोल मंजूर करते समय अपने आदेश में शामिल की है.
मोहम्मद उमर और अली अहमद की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी दाखिल की गई थी. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों को राहत देते हुए पैरोल मंजूर कर ली.
सड़क हादसे में हुई थी आबान अहमद की मौत
आबान अहमद की मौत झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे में हुई थी. तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने के कारण हुए इस हादसे में आबान समेत तीन लोगों की जान चली गई थी, जबकि तीन अन्य लोग घायल हुए थे.
बताया गया था कि आबान अपने भाई अली अहमद से मिलने के लिए झांसी जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया. आबान की मौत के बाद परिवार में शोक की लहर है और अब हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद दोनों बड़े भाई उसके जनाजे में शामिल हो सकेंगे.
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