ज्ञानवापी केस: अदालत 10 मई को अगले सर्वे की तारीख मुकर्रर करने को लेकर लेगी फैसला

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ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष के वकीलों के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर ने उनके प्रार्थना पत्र पर किसी तरह की आपत्ति या जवाब कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया है. जबकि वादी पक्ष ने अपना जवाब लिखित तौर पर दिया है. ध्यान देने वाली बात है कि मुस्लिम पक्ष के वकीलों के प्रर्थनापत्र में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की गई थी.

वादी श्रृंगार गौरी हिंदू पक्ष की ओर से वकीलों ने बताया कि उनकी तरफ से मस्जिद का ताला खुलवाकर कोर्ट कमिश्नर की ओर से सर्वे की मांग फिर से कोर्ट में की गई और कोर्ट कमिश्नर ने मौखिक रूप से अपना जवाब और आपत्ति कोर्ट में प्रस्तुत किया, लिखित तौर पर नहीं.

वकील कमिश्नर ने अदालत में कहा कि मैंने निष्पक्षता से काम किया. मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद ने आज तक को बताया कि आज वादी की तरफ से ऑब्जेक्शन आया है, एडवोकेट कमिश्नर को लेकर. जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने एक हफ्ते का समय मांगा है.

इस पर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख कल यानी 10 मई को तय की है. कल के आदेश पर सर्वे की अगली तारीख और एडवोकेट कमिश्नर को लेकर फैसला होगा. 10 मई को दोपहर दो बजे मामले पर सुनवाई होगी.

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