RLD विधायक अनिल कुमार आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी करार, 15 दिन की जेल, मिली जमानत

संदीप सैनी

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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने रालोद विधायक अनिल कुमार (Anil Kumar) को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी करार दिया और उन्हें 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई.

सजा पर टिप्पणी करते हुए विधायक अनिल कुमार ने कहा कि इससे अच्छा तो 6 महीने की ही सजा सुना देते.

मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी विधानसभा सीट से रालोद विधायक अनिल कुमार पर आचार संहिता उल्लंघन का एक मुकदमा 2017 में सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ था. इस मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक अनिल कुमार को 15 दिन की सजा सुनाते हुए 100 रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

कोर्ट ने विधायक को हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए एक महीने का समय दिया है. अदालत ने बाद में 20,000-20,000 रुपये के दो मुचलका जमा करने पर अनिल कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया.

अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर के तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट ने शिकायत की थी कि 16 मई, 2017 को यहां के सिविल लाइन पुलिस थाना अंतर्गत कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान अनिल कुमार ने निषेध आदेशों का उल्लंघन किया था.

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