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वोट देते वक्त इन 13 डॉक्युमेंट्स में से कोई भी एक होना चाहिए आपके पास, वरना फंस जाएगा पेच

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र फिजिकल या ऑनलाइन (डिजिलॉकर में मौजूद) दोनों रूप में नहीं मौजूद हो तो भी आप वोट कर सकते हैं.

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चुनावों के दौरान अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर एक जागरूक नागरिक के लिए अनिवार्य होता है. वह मताधिकार ही है जिसकी बदौलत आप यह तय करते हैं कि देश और प्रदेश में सरकार कौन चलाएगा. लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग की बात हो तो यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. ऐसे में जरूरी है कि आप मताधिकार को लेकर तमाम जरूरी बातों से अवेयर रहें, सजग रहें. वोट देने के पहले स्टेप का जब भी जिक्र होता है, तो सबसे पहले बात वोटर कार्ड की करनी चाहिए, जिसे इलेक्टोरस फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) भी कहते हैं. इसे वोट देने के लिए सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है. पर क्या हो कि अगर आपको वोट देना हो और आपके पास वोटर कार्ड ही न हो?