यूपी में डेयरी के लिए आपको मिल सकती है 9 लाख रुपये तक की मदद, यहां जान लीजिए इसका तरीका

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यूपी गोपालक योजना- उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं और पशुपालकों को डेयरी फार्मिंग के लिए 9 लाख तक का बैंक लोन दे रही है. जानें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज.

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Bihar Dairy Scheme cow and buffalo rearing
UP Gopalak Yojana
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UP Gopalak Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार एक शानदार योजना का संचालन कर रही है. बता दें कि सूबे की योगी सरकार ने प्रदेश में गोपालक योजना के तहत 9 लाख रुपये तक का बैंक लोन उपलब्ध करा रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को डेयरी फार्मिंग के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है. इच्छुक आवेदक दुधारू गाय, भैंस या बकरी पालन के लिए इस लोन का लाभ उठा सकते हैं. यह योजना पशुपालन क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की क्षमता रखती है. 

गोपालक योजना में क्या है खास और कौन कर सकता है आवेदन?

उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है. योजना के तहत सरकार आवेदक को बैंक के माध्यम से 9 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराएगी.

क्या हैं योजना के उद्देश्य?

  • प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करना.
  • पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाना.
  • दुधारू पशुओं की खरीद में आर्थिक सहायता प्रदान करना. 

कौन कर सकता है आवेदन?

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक बेरोजगार युवा या पशुपालक होना चाहिए.
  • आवेदक के पास पहले से कम से कम 5 दुधारू पशु या 10 से 20 गायें होनी चाहिए.
  • आवेदक की सालाना आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • पशुपालक के पास पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, जिसका निर्माण उसे अपने खर्च पर करना होगा.
  • योजना के तहत खरीदे जाने वाले पशु स्वस्थ होने चाहिए और उन्हें पशु मेले से खरीदा जाना चाहिए.

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश गोपालक योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुविधा होगी.

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आवश्यक दस्तावेज

आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
  • राशन कार्ड

क्या है आवेदन करने का तरीका?

  1. सबसे पहले आवेदक को अपने नजदीकी प्रमुख पशु चिकित्साधिकारी से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
  2. इस फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरकर संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करें.
  3. अब इस भरे हुए फॉर्म को पशु चिकित्साधिकारी के पास जमा कर दें.
  4. राज्य के दुग्धशाला विभाग द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी.
  5. जांच में जानकारी सही पाए जाने पर आवेदक को एक अनुमति पत्र प्रदान किया जाएगा.
  6. इस अनुमति पत्र के साथ आवेदक राज्य के संबंधित बैंक से लोन प्राप्त कर सकेगा.

अधिक जानकारी के लिए आवेदक अपने नजदीकी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, राज्य के पशुपालन विभाग या फिर नजदीकी बैंक से संपर्क कर सकते हैं. यह योजना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के पशुपालकों और बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है. 

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