New Year 2026 पर बांके बिहारी, वृंदावन का प्लान बनाने से पहले जान लीजिए ये VIMP लेटेस्ट एडवाइजरी
नए साल 2026 के अवसर पर वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है. प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भक्तों से 29 दिसंबर से 5 जनवरी 2026 तक वृंदावन आने से बचने का अनुरोध किया है.
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नए साल के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं. 31 दिसंबर और 1 जनवरी के आसपास बांके बिहारी मंदिर और आसपास के गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं बचती. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. वहीं बच्चे और बूढ़ों को भी परेशानी हो सकती है. इसे देखते हुए बांके बिहारी जी महाराज मंदिर प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है. प्रशासन ने संभावित अव्यवस्थाओं को देखते हुए अपील की है कि 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक भक्त बांके बिहारी के दर्शन करने आने से बचें.
जारी की गई ये एडवाइजरी
सभी दर्शनार्थियों से सादर अनुरोध है कि पाश्चात्य नववर्ष के अवसर पर मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र में बढ़ने वाली भीड़ और होने वाली असुविधाओं को देखते हुए 29 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक यदि संभव हो सके तो वृंदावन आने से परहेज करें.' प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है कि दर्शनार्थी केवल अति आवश्यक होने पर ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं. मंदिर आने वाले बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है ताकि मंदिर की गरिमा और व्यवस्था बनी रहे.
भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन ने उठाए ये कदम
नए साल के मौके पर वृंदावन और मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है. ऐसे में जाम की स्थिति से बचने के लिए पुलिस ने 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक वृंदावन कस्बे में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं. बाहरी वाहनों और बसों के लिए शहर के बाहर ही पार्किंग और डायवर्जन की व्यवस्था की गई है ताकि मुख्य मंदिर क्षेत्र में पैदल चलने वाले दर्शनार्थियों को कोई असुविधा न हो.
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ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों और परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा. यातायात विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही वाहनों को खड़ा करने की अनुमति होगी इसके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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