बालकनी में गमला रखना पड़ेगा महंगा, LDA ने जारी किया ये नया नियम, अगर हुआ कोई हादसा तो...
Lucknow apartment flowerpot ban: एलडीए का नया आदेश: बालकनी की रेलिंग पर गमले रखने पर होगी कार्रवाई, AOA और फ्लैट मालिक होंगे जिम्मेदार.
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Lucknow apartment flowerpot ban: बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने एक अहम आदेश जारी किया है. अब कोई भी निवासी अपनी बालकनी की रेलिंग या पैरापेट वॉल पर गमले नहीं रख सकेगा. LDA ने कहा है कि अगर इस निर्देश का उल्लंघन किया गया और किसी प्रकार की दुर्घटना हुई, तो फ्लैट मालिक के साथ-साथ सोसाइटी की AOA (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) और बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुणे में हुई दुर्घटना के बाद लखनऊ में सख्ती
LDA की यह कार्रवाई पुणे की एक हाईराइज इमारत में हुए दुखद हादसे के बाद की गई है, जहां एक फ्लैट की बालकनी से गमला गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी. इस घटना को उदाहरण बनाते हुए प्राधिकरण ने लखनऊ के सभी अपार्टमेंटों के लिए गाइडलाइन जारी की है.
क्या कहा गया है आदेश में?
एलडीए द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है-
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- किसी भी फ्लैट मालिक को बालकनी की रेलिंग या पैरापेट वॉल पर गमले रखने की अनुमति नहीं होगी.
- अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है और कोई दुर्घटना घटती है, तो संबंधित फ्लैट मालिक के साथ-साथ AOA अध्यक्ष, सचिव और बिल्डर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
- जहां AOA गठित नहीं है, वहां यह जिम्मेदारी बिल्डर की होगी कि वह सभी निवासियों को इस नियम का पालन करवाए.
AOA की होगी जिम्मेदारी
एलडीए ने AOA को निर्देशित किया है कि वह इस नियम को लागू कराने के लिए सोसाइटी के वॉट्सऐप ग्रुप में सूचना भेजें, नोटिस बोर्ड पर जानकारी चस्पा करें, और लोगों से व्यक्तिगत बातचीत कर जागरूकता फैलाएं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

क्यों है यह कदम जरूरी?
एलडीए का कहना है कि बालकनी की रेलिंग पर रखे गए गमले तेज हवा, बारिश या किसी अन्य कारण से नीचे गिर सकते हैं, जिससे नीचे चल रहे व्यक्ति को गंभीर चोट आ सकती है. खासकर हाईराइज अपार्टमेंट्स में यह जोखिम और भी बढ़ जाता है.