सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं हो सकी खुशी दुबे की रिहाई, दो पुलिस इंस्पेक्टर तलब

सिमर चावला

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Kanpur News: बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से बीते 4 जनवरी को जमानत मिल गई थी, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी खुशी की रिहाई नहीं हो सकी है. जमानत की कार्रवाई में लापरवाही के मामले में इंस्पेक्टर पनकी और इंस्पेक्टर नौबस्ता को तलब किया गया है

बिकरू कांड में आरोपित और पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद बचाव पक्ष ने पाक्सो कोर्ट में जमानत प्रपत्र दाखिल किए थे.

न्यायालय ने जमानत प्रपत्र को सत्यापन के लिए थाने भेजा था. एक सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी सत्यापन न होने पर न्यायालय ने नौबस्ता व पनकी थाना प्रभारी को तलब किया है.साथ ही एफडी प्रपत्र की सत्यापन रिपोर्ट न भेजने पर बैंक शाखा प्रबंधक को भी तलब किया गया है. इस मामले में अगली तारीख 19 जनवरी की रखी गई है जब बैंक प्रबंधक और दोनों इंस्पेक्टर को कोर्ट को बताना पड़ेगा कि जमानत में आखिर लापरवाही क्यों हो रही है.

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सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद बचाव पक्ष द्वारा आर्डर लोकल पोक्सो कोर्ट में लगाया गया जिसके बाद डाक से थाना पनकी और थाना नौबस्ता को जमानत प्रपत्र भेजा गया. लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट ना भेजने पर कोर्ट में काफी नाराजगी दिखाई.

बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी. घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे. मामले में पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे पर हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती के साथ ही फर्जी दस्तावेज लगा सिम लेने का मुकदमा दर्ज कराया था. बचाव पक्ष की प्रार्थना पत्र को स्वीकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित खुशी दुबे को जमानत मंजूर की थी.

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