कानपुर में KDA की 'अर्रा बिनगवां एक्सटेंशन' योजना में टाइप B-C-D में बंटे हैं प्लॉट्स, खरीदने से पहले जानिए सबका रेट
कानपुर में KDA ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना 'अर्रा बिनगवां एक्सटेंशन' के तहत आवासीय भूखंडों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यहां देखें पूरी रिपोर्ट.
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Kanpur KDA News: अगर आप कानपुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका आया है. कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना 'अर्रा बिनगवां एक्सटेंशन' के तहत आवासीय भूखंडों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो किफायती और सुनियोजित तरीके से अपना घर बनाना चाहते हैं. इसमें 72, 60 और 50 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट उपलब्ध हैं, जिन्हें पारदर्शी लॉटरी सिस्टम के जरिए आवंटित किया जाएगा. इस योजना में न केवल निवेश का एक सुरक्षित विकल्प मिलता है, बल्कि यह भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है.
भूखंडों और पंजीकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
उपलब्ध प्लॉट: इस योजना में तीन प्रकार के आवासीय भूखंड उपलब्ध हैं: टाईप-बी (72 वर्ग मीटर) के 31 भूखंड, टाईप-सी (60 वर्ग मीटर) के 101 भूखंड और टाईप-डी (50 वर्ग मीटर) के 8 भूखंड.
दरें: सभी भूखंडों की दर 28,700 रुपये प्रति वर्ग मीटर है.
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पंजीकरण राशि:
- टाईप-बी: 2,06,640 रुपये
- टाईप-सी: 1,72,200 रुपये
- टाईप-डी: 1,43,500 रुपये
आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें
आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है.
नागरिकता और आयु: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन जमा करने की तिथि पर उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए.
संपत्ति का स्वामित्व: आवेदक या उसके परिवार (जिसमें पति/पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल हैं) के पास विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट या किसी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित कॉलोनियों में कोई भूखंड या भवन नहीं होना चाहिए. हालांकि, अगर उत्तर प्रदेश के किसी अन्य शहरी क्षेत्र में उनके पास ऐसी एक से अधिक संपत्ति नहीं है, तो वे आवेदन कर सकते हैं.
पहले से पंजीकृत व्यक्ति: जिन लोगों ने पहले कानपुर विकास प्राधिकरण की किसी अन्य योजना में पंजीकरण कराया है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भूखंड आवंटित नहीं हुआ है, वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, उन्हें इस योजना में अन्य आवेदकों के बराबर ही माना जाएगा.
संयुक्त पंजीकरण: भूखंड के लिए पति-पत्नी या एक ही परिवार के रक्त संबंधी सदस्य संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए. निबंधन पति-पत्नी के संयुक्त नाम से किया जाएगा.
एनआरआई की भागीदारी: अप्रवासी भारतीय (NRI) भी इस योजना में आवेदन करने के पात्र हैं.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया- एक आसान गाइड
कानपुर विकास प्राधिकरण ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और सरल बनाया है. इच्छुक आवेदक KDA की वेबसाइट kdaindia.co.in पर जाकर इन चरणों का पालन कर सकते हैं:
- सबसे पहले, वेबसाइट पर दिए गए 'Online Application' बटन पर क्लिक करें.
- 'Create New Account' पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें और एक नया खाता (यूजर आईडी और पासवर्ड) बनाएं.
- बनाई गई यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें.
- 'Add New Registration' बटन पर क्लिक करें और संबंधित योजना का चयन करें.
- योजना में भूखंड की श्रेणी और ब्लॉक का चयन करें.
- अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करें, ताकि आपको SMS के जरिए प्रक्रिया की जानकारी मिलती रहे.
- अपना बैंक विवरण सही-सही भरें, ताकि आवंटन न होने पर पंजीकरण राशि सीधे आपके खाते में वापस की जा सके.
- अपनी फोटो, आईडी प्रूफ (जैसे पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस), पैन कार्ड, शपथ पत्र (जो पोर्टल पर उपलब्ध है), और यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र जैसे सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें.
- अंत में, 'Pay Button' पर क्लिक करके पुस्तिका शुल्क (525 रुपये) और पंजीकरण धनराशि का ऑनलाइन भुगतान करें. आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, या ई-चालान के माध्यम से RTGS/NEFT भी कर सकते हैं.
भुगतान और वित्तीय नियम
आवंटन धनराशि: सफल आवेदकों को भूखंड के कुल मूल्य की शेष 1/4 धनराशि (पंजीकरण धनराशि घटाकर) आवंटन पत्र जारी होने के एक महीने के भीतर जमा करनी होगी.
छूट: यदि आवेदक आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिनों के भीतर पूरी धनराशि जमा कर देता है, तो उसे कुल राशि के 90% पर 5% की छूट मिलेगी.
किस्त का विकल्प: शेष धनराशि का भुगतान 3 साल की 12 त्रैमासिक किस्तों में 12% ब्याज के साथ किया जा सकता है.
पैनल ब्याज: यदि भुगतान निर्धारित समय सीमा में नहीं किया जाता है, तो कानपुर विकास प्राधिकरण को देय राशि पर 3% अतिरिक्त वार्षिक दर से पैनल ब्याज का भुगतान करना होगा.
समर्पण और निरस्तीकरण के नियम
ई-लॉटरी से पहले: आवेदक ई-लॉटरी की तिथि तय होने से पहले पंजीकरण राशि वापस ले सकते हैं।
आवंटन के बाद: यदि कोई आवेदक आवंटित भूखंड को समर्पण करता है, तो पंजीकरण राशि की 20% कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
गलत जानकारी: यदि आवेदन में गलत सूचना दी गई है या कोई तथ्य छुपाया गया है, तो पंजीकरण और आवंटन दोनों रद्द कर दिए जाएंगे और पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
ई-लॉटरी प्रक्रिया की पारदर्शिता
भूखंडों का आवंटन एक पारदर्शी ई-लॉटरी ड्रा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। ई-लॉटरी की तिथि और स्थान की जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। ड्रा से पहले, आवेदकों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर तीन दिनों के लिए प्रकाशित की जाएगी, ताकि कोई भी आपत्ति दर्ज करा सके। किसी भी आवेदक का किसी विशेष भूखंड पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा.
असफल आवेदकों के लिए प्रावधान
जिन आवेदकों को भूखंड आवंटित नहीं हो पाता है, उनकी पंजीकरण राशि, यदि वह एक वर्ष से कम समय के लिए प्राधिकरण के पास जमा है, तो बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी.
अगर ई-लॉटरी ड्रा एक वर्ष के बाद होता है, तो पंजीकरण की अंतिम तिथि से ई-लॉटरी की तिथि तक 3.5% साधारण ब्याज देय होगा.
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