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कानपुर में KDA की 'अर्रा बिनगवां एक्सटेंसन' योजना में खरीदें प्लॉट्स, 28700 रुपये/वर्ग मीटर का रेट तय, फुल डिटेल जानिए

हर्ष वर्धन

कानपुर में KDA ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना "अर्रा बिनगवां एक्सटेंसन" के तहत आवासीय भूखंडों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. देखें पूरी रिपोर्ट.

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Kanpur KDA News: आप कानपुर में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे हैं, तो कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आया है. KDA ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना "अर्रा बिनगवां एक्सटेंसन" के तहत आवासीय भूखंडों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस योजना में 72, 60 और 50 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट उपलब्ध हैं, जिन्हें किफायती दरों पर बेचा जाएगा. 

आवेदन के लिए भूखंडों का ये है विवरण

योजना में तीन प्रकार के आवासीय भूखंड उपलब्ध हैं, जिनके लिए आवेदन मांगे गए हैं:

  1. टाईप-बी: 31 भूखंड, क्षेत्रफल 72.00 वर्ग मीटर, दर 28,700 रुपये प्रति वर्ग मीटर, पंजीकरण धनराशि 2,06,640 रुपये.
  2. टाईप-सी: 101 भूखंड, क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मीटर, दर 28,700 रुपये प्रति वर्ग मीटर, पंजीकरण धनराशि 1,72,200 रुपये.
  3. टाईप-डी: 8 भूखंड, क्षेत्रफल 50.00 वर्ग मीटर, दर 28,700 रुपये प्रति वर्ग मीटर, पंजीकरण धनराशि 1,43,500 रुपये.

आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें

  • नागरिकता: आवेदक को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.
  • आयु: आवेदन जमा करने की डेट तक आवेदक की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए.
  • संपत्ति का स्वामित्व: आवेदक या उसके परिवार (पति/पत्नी और अवयस्क बच्चों) के पास विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट या किसी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित कॉलोनियों में कोई भूखंड या भवन नहीं होना चाहिए. हालांकि, उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों में एक से अधिक भूखंड या भवन नहीं होना चाहिए.
  • पंजीकरण: अगर किसी व्यक्ति का पहले से ही कानपुर विकास प्राधिकरण की किसी अन्य योजना में पंजीकरण है, लेकिन अभी तक आवंटन नहीं हुआ है, तो वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है.
  • संयुक्त पंजीकरण: भूखंड के लिए पति और पत्नी या एक ही परिवार के रक्त संबंधी सदस्य संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए. निबंधन पति-पत्नी के संयुक्त नाम से किया जाएगा.
  • एनआरआई: अप्रवासी भारतीय (NRI) भी इस योजना में आवेदन करने के पात्र हैं.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • इच्छुक आवेदक कानपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट kdaindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
  • सबसे पहले, 'Online Application' बटन पर क्लिक करें.
  • एक नया अकाउंट बनाएं और अपनी जानकारी दर्ज करके यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें.
  • अपनी बनाई गई यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें.
  • 'Add New Registration' बटन पर क्लिक करें और संबंधित योजना का चयन करें.
  • योजना में भूखंड की श्रेणी और ब्लॉक का चयन करें.
  • अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • अपना बैंक विवरण सही-सही भरें, ताकि आवंटन न होने की स्थिति में पंजीकरण राशि वापस की जा सके.
  • फोटो, आईडी प्रूफ (पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस), पैन कार्ड, शपथ पत्र (पोर्टल पर उपलब्ध), और यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें.
  • अंत में, 'Pay Button' पर क्लिक करके पुस्तिका शुल्क (525 रुपये) और पंजीकरण धनराशि का ऑनलाइन भुगतान (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग) करें या ई-चालान के माध्यम से RTGS/NEFT करें.

भुगतान और वित्तीय नियम

  1. आवंटन धनराशि: सफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि (10%) को घटाकर भूखंड के कुल मूल्य की शेष 1/4 धनराशि आवंटन पत्र मिलने के एक महीने के भीतर जमा करनी होगी.
  2. छूट का प्रावधान: यदि आवेदक आवंटन पत्र मिलने के 90 दिनों के भीतर भूखंड की पूरी कीमत जमा कर देता है, तो उसे 90% राशि पर 5% की छूट मिलेगी.
  3. किस्तों में भुगतान: शेष धनराशि का भुगतान 3 साल की 12 त्रैमासिक किस्तों में 12% ब्याज के साथ किया जा सकता है.
  4. पैनल ब्याज: यदि भुगतान निर्धारित समय सीमा में नहीं किया जाता है, तो कानपुर विकास प्राधिकरण को 3% अतिरिक्त वार्षिक दर से पैनल ब्याज सहित भुगतान करना होगा.

निरस्तीकरण और वापसी के नियम

  • ई-लॉटरी से पहले: आवेदक ई-लॉटरी से पहले पंजीकरण धनराशि वापस ले सकते हैं, लेकिन ई-लॉटरी की तिथि घोषित होने के बाद यह संभव नहीं होगा.
  • आवंटन के बाद: यदि कोई आवेदक आवंटित भूखंड का समर्पण करता है, तो पंजीकरण धनराशि की 20% कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी.
  • गलत जानकारी: यदि आवेदन में कोई गलत जानकारी या तथ्य छुपाया जाता है, तो पंजीकरण और भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और पूरी पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जाएगी.

ई-लॉटरी और पारदर्शिता

योजना का आवंटन एक पारदर्शी ई-लॉटरी ड्रा प्रक्रिया के माध्यम से होगा. लॉटरी की तिथि और स्थान की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी. ई-लॉटरी से पहले, आवेदकों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर तीन दिनों के लिए प्रकाशित की जाएगी, ताकि कोई भी आपत्ति दर्ज करा सके. किसी भी आवेदक का किसी विशेष भूखंड पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा.

असफल आवेदकों के लिए नियम

जिन आवेदकों को भूखंड आवंटित नहीं होता है, उनकी पंजीकरण धनराशि, यदि वह एक वर्ष से कम समय के लिए प्राधिकरण के पास जमा है, तो बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी. यदि ई-लॉटरी ड्रा पंजीकरण की अंतिम तिथि के एक वर्ष बाद होता है, तो पंजीकरण की अंतिम तिथि से ई-लॉटरी की तिथि तक 3.5% साधारण ब्याज देय होगा.

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