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क्या टोल के 20KM के दायरे में रहने वालों को भी देने पड़ेंगे पैसे? जानिए क्या कहता है NHAI का नियम

उत्तर प्रदेश में टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ आधार कार्ड या कोई दूसरी आईडी दिखाकर टोल फ्री निकलने का सामान्य नियम नहीं है. पात्र स्थानीय निवासियों को नियमों के तहत लोकल मंथली पास से टोल शुल्क में रियायत मिल सकती है. 20 किलोमीटर के दायरे में रहने मात्र से मुफ्त यात्रा का अधिकार नहीं मिलता.

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उत्तर प्रदेश में अगर आपका रोज का सफर एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे से होता है, तो टोल प्लाजा आपके रास्ते का हिस्सा जरूर होगा. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे व्यस्त रूटों पर रोज बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं. ऐसे में टोल को लेकर एक सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है- अगर घर टोल प्लाजा के पास है तो क्या सिर्फ आधार कार्ड या कोई दूसरी आईडी दिखाकर टोल दिए बिना निकल सकते हैं?