मुख्तार को गैंगस्टर केस में मिली 5 साल की सजा, जेलर को धमकाने पर मिल चुकी है 7 साल की जेल

सत्यम मिश्रा

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Mukhtar Ansari news: माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने गैंगस्टर मामले में इलाहाबाइ हाईकोर्ट (Allahabad highcourt) की लखनऊ खंडपीठ ने 5 साल जेल के साथ 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. लंबे आपराधिक इतिहास में मुख्तार को ये दूसरी सजा मिली है. इससे पहले जेल में जेलर को पिस्टल दिखाकर धमकाने के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ही 7 साल की की जेल और 37 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.

इलाहाबाइ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील लिया है. मामले की एफआईआर वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी.

मुख्तार को दो अलग-अलग मामलों में मिली सजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुख्तार को दो तीन दिन के भीतर दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है. जिसमें अधिकतम सजा 7 साल की कैद है. वर्ष 2003 में लखनऊ कारागार के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी

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अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि अंसारी ने उनसे गाली गलौज करते हुए उन पर पिस्तौल भी तान दी थी. इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी.

यहां पढ़िए…मिलिए उस शख्स से जिनकी वजह से मुख्तार को मिली 7 साल की सजा, जब सब डरे तब ये अड़े रहे

जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, मिली 7 साल की सजा, लगा जुर्माना

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