Voter Registration Process: वोटर यानी मतदाता बनने के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहां जानिए

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Voter Registration Process: क्या वोटर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है? वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने की पात्रता क्या होती है? क्या कोई विदेशी नागरिक भारत का वोटर बन सकता है? इस तरह के तमाम सवाल चुनावों के दौरान पूछे जाते हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान भी लोग इस तरह के सवालों से रूबरू हो रहे हैं. आइए आपको सिलसिलेवार इन सारे सवालों के जवाब देते हैं. 

पहले ये जानिए कि भारत में वोटर कितने तरह के होते हैं? 

भारत में मुख्य रूप से इलेक्टोरल यानी निर्वाचकों की तीन श्रेणियां होती हैं. सामान्य निर्वाचक, प्रवासी यानी NRI निर्वाचक और सेवा (सर्विस) निर्वाचक. 

वोटर के तौर पर रजिस्टर होने की पात्रता क्या है? 

अगर निर्वाचक बनने की पात्रता की बात करें, तो हर भारतीय नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु हासिल कर ली है, मतदाता बनने के लिए पात्र है. आइए इसे समझते हैं. 

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आप भारत में मतदाता के तौर पर पंजीकरण करवा सकते हैं अगर: 

  • आप भारत के नागरिक हैं.
  • आपकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक है. (मतदाता सूची में संशोधन किए जाने वाले वर्ष).
  • आप निर्वाचन क्षेत्र के उस हिस्से/मतदान क्षेत्र में जहां आप अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं, के सामान्य तौर पर निवासी हैं.

आप निम्नलिखित में से किसी से अयोग्य नहीं हैं:

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  • आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 या 11 के तहत अयोग्य घोषित किए गए हैं. 
  • आपको किसी अपराध के लिए सजा सुनाई गई है और आप अभी भी जेल में हैं. 
  • आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित किए गए हैं. 

18 वर्ष की आयु निर्धारित करने की प्रासंगिक तिथि क्या है?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 (बी) के अनुसार आवेदक की आयु निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि (अर्हता तिथि) उस वर्ष के जनवरी का पहला दिन है जिसमें संशोधन के बाद मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित होती है. उदाहरण के लिए, अगर आपने 2 जनवरी 2023 से और उसके बाद 1 जनवरी 2024 तक किसी भी तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या कर रहे हैं, तो आप जनवरी में अंतिम रूप से प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होंगे. 

 

 

क्या ऐसा कोई शख्स भारत की मतदाता सूची में मतदाता बन सकता है, जो भारत का नागरिक न हो? 

नहीं, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वह भारत में मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है. यहां तक कि जो लोग दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारत के नागरिक नहीं रह गए हैं, वे भी भारत में मतदाता सूची में शामिल होने के पात्र नहीं हैं. 

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क्या विदेश में बसा कोई अनिवासी भारतीय (NRI) भारत में मतदाता सूची का मतदाता बन सकता है?

 

हां, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 ए के प्रावधानों के अनुसार, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है वह मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है. जो अपने रोजगार, शिक्षा या किसी अन्य कारण से भारत में अपने सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है जहां भारत में उसका मूल निवास स्थान है. 

 

 


मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है?

आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से मतदाता के तौर पर पंजीकरण करवा सकते हैं. ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऑफलाइन पंजीकरण के लिए, आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) से संपर्क कर सकते हैं. मतदाता पंजीकरण फॉर्म जिसे "फॉर्म 6" कहा जाता है, ERO कार्यालय या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से लिया जा सकता है. निर्धारित फॉर्म 6 में उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करना होगा, जिसके अंतर्गत आवेदक का सामान्य निवास स्थान आता है. जरूरी दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से दायर किया जा सकता है या उन्हें डाक के जरिए भी भेजा जा सकता है.आप इसे अपने मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर अधिकारी को भी सौंप सकते हैं. संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म 6 भरते समय आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी अपलोड करनी पड़ती हैं. 

फॉर्म 6 कहां से हासिल किया जा सकता है? 

इसे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. फॉर्म 6 संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्रों के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों के कार्यालयों में भी निःशुल्क उपलब्ध है. 

फॉर्म 6 के साथ कौन से दस्तावेज़ लगाने होते हैं?

एक हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ, जिसे फॉर्म 6 में दिए गए बॉक्स में विधिवत चिपकाया जाना चाहिए और उम्र और निवास के दस्तावेजी प्रमाण की फोटो-प्रतियों को फॉर्म 6 के साथ लगाना जरूरी है. निवास स्थान के लिए ये सारे डॉक्युमेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं: 

  1. उस पते पर पिछले एक साल का वाटर/इलेक्ट्रिसिटी/गैस कनेक्शन बिल. 
  2. आधार कार्ड. 
  3. राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पासबुक.
  4. भारतीय पासपोर्ट.
  5. राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान भी वही शख्स है. 
  6. किराएदार होने की स्थिति में रजिस्टर्ड रेंट लीज डीड. 
  7. मकान मालिक होने की स्थिति में रजिस्टर्ड सेल डीड. 

सत्यापन प्रक्रिया

एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, यह निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा सत्यापन प्रक्रिया से गुजरता है. ईआरओ प्रदान किए गए विवरण का सत्यापन करता है और अगर जरूरी हो तो फ़ील्ड वेरिफिकेशन भी किया जाता है. अगर आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपका नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा. आपको आवेदन में दिए गए पते पर मेल द्वारा एक मतदाता पहचान पत्र (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र - ईपीआईसी) प्राप्त होगा. 

क्या कोई बेघर व्यक्ति मतदाता सूची में स्थान पा सकता है? 

 

बेघर व्यक्तियों के मामले में बूथ लेवल अधिकारी रात में फॉर्म 6 में दिए गए पते पर जाकर यह सुनिश्चित करेगा कि बेघर व्यक्ति वास्तव में उस स्थान पर सोता है, जो फॉर्म 6 में उसके पते के रूप में दिया गया है. अगर बूथ लेवल अधिकारी सत्यापित करने में सक्षम है कि बेघर व्यक्ति वास्तव में उस स्थान पर सोता है, तो उस शख्स को निवास स्थान का कोई दस्तावेजी प्रमाण देना जरूरी होगा. 

 

 

कैसे पता चलेगा कि आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल है? 

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का निर्णय आवेदक को उसके द्वारा फॉर्म 6 में दिए गए पते पर डाक द्वारा और फॉर्म 6 में उसके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा. मतदाता सूची संबंधित राज्‍य के मुख्‍य निर्वाचक अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्‍ध हैं और इसे किसी भी शख्स द्वारा देखा जा सकता है. 

इस बारे में और अधिक जानकारी मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर हासिल की जा सकती है. एक बार जब आप अपना मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर लेते हैं, तो आप आधिकारिक तौर पर भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो जाते हैं. आप चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.

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