यूपी में शराब-बीयर की दुकान का लाइसेंस कैसे मिलता है, ये कंपोजिट शॉप लेने का तरीका क्या? सारी डिटेल जानिए
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति (Excise Policy) लागू कर दी है. इसके पीछे की वजह शराब बिक्री में पारदर्शिता लाना और मिलावट को रोकना है.
ADVERTISEMENT

beer & wine shop application process in UP
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति (Excise Policy) लागू कर दी है. इसके पीछे की वजह शराब बिक्री में पारदर्शिता लाना और मिलावट को रोकना है. ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसकी पूरी जानकारी आपको आबकारी विभाग की वेबसाइट या जिला आबकारी विभाग से मिल जाएगी.