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अनमोल सिंघल की स्कूटी का 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान! मुजफ्फरनगर का ये मामला आपको चौंका देगा

संदीप सैनी

मुजफ्फरनगर में स्कूटी सवार अनमोल सिंघल को तकनीकी गलती के कारण 20.74 लाख रुपए का चालान काट दिया गया. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने चालान सुधार कर इसे 4,000 रुपए किया.

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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक स्कूटी सवार का चालान देखकर लोग दंग रह गए. पुलिस ने एक साधारण स्कूटी पर 20 लाख 74 हजार (20,74,000 रुपये) का चालान काट दिया. जैसे ही यह विवादित चालान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और अफसरों को सफाई देनी पड़ी. मामला अब जांच के दायरे में है.

क्या है पूरा मामला

घटना 4 नवंबर की है जब नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांधी कॉलोनी चौकी पर ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटी सवार अनमोल सिंघल को चेकिंग के दौरान रोका. पुलिस ने आरोप लगाया कि अनमोल ने हेलमेट नहीं पहना था, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और स्कूटी के जरूरी कागजात भी मौजूद नहीं थे. इन उल्लंघनों के आधार पर पुलिस ने अनमोल की स्कूटी का चालान काटा और वाहन को जब्त कर लिया. लेकिन चालान की राशि देखकर सभी हैरान रह गए क्योंकि कुल जुर्माना 20,74,000 (बीस लाख चौहत्तर हजार रुपये) था. 

सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मचा हड़कंप

जब स्कूटी मालिक अनमोल सिंघल ने चालान की रसीद सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो मामला देखते ही देखते वायरल हो गया. लोगों ने पुलिस पर तंज कसे और ट्रैफिक सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल उठाए. वायरल होते ही मुजफ्फरनगर पुलिस हरकत में आई और जांच के आदेश दिए गए.

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पुलिस ने दी ये सफाई

जांच में सामने आया कि चालान की यह भारी-भरकम राशि एक तकनीकी गलती का नतीजा थी. दरअसल, चालान काटने वाले सब-इंस्पेक्टर ने वाहन जब्ती के लिए लागू होने वाली धारा 207 (MV Act) का उल्लेख तो करना था लेकिन गलती से ‘207’ लिख तो दिया मगर “एमवी एक्ट” शब्द जोड़ना भूल गए. इससे चालान सॉफ्टवेयर ने ‘207’ को भी जुर्माने की राशि में जोड़ दिया और रकम 20,74,000 रुपये दिखने लगी. 

सोशल मीडिया पर फजीहत के बाद पुलिस ने तुरंत चालान को सुधार कर 4,000 रुपए का कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वास्तव में इस मामले में सिर्फ 4,000 रुपए का मिनिमम जुर्माना बनता था और वाहन को 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया था.

क्या कहा एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे ने 

एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे ने इस मामले पर स्पष्ट किया कि “नई मंडी थाना क्षेत्र में सब-इंस्पेक्टर द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी. एक स्कूटी सवार जिसके पास कागजात और लाइसेंस नहीं थे, उसका चालान किया गया. इसमें 207 एमवी एक्ट की धारा लगनी थी लेकिन इंस्पेक्टर द्वारा ‘एमवी एक्ट’ लिखना भूल जाने के कारण 207 संख्या जुर्माने की राशि से जुड़ गई और चालान की रकम 20,74,000 रुपये दिखने लगी. इसे अब सही कर दिया गया है.”

उन्होंने आगे कहा कि “यह एक टाइपिंग एरर है. चालान को सुधार कर 4,000 रुपए कर दिया गया है. प्रथम दृष्टया यह इंस्पेक्टर की लिखने की गलती लगती है. मामले की जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.”

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