गैंगस्टर एक्ट में बंद सपा विधायक नाहिद हसन जेल से रिहा, 10 माह से चित्रकूट जेल में थे बंद

भाषा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय से जमानत मिलने के…

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय से जमानत मिलने के बाद शनिवार की सुबह चित्रकूट की रगौली जेल से रिहा कर दिया गया. यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने दी. अधिकारी ने बताया कि सपा विधायक गैंगस्टर मामले में पिछले करीब दस महीने से जेल में निरुद्ध थे.

चित्रकूट जिले के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कैराना विधायक नाहिद हसन की रिहाई के आदेश जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर ने दिया और उन्हें शनिवार सुबह नौ बजकर दस मिनट पर जेल से रिहा किया गया.

चित्रकूट जिले के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कैराना विधायक नाहिद हसन की रिहाई के आदेश जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर ने दिया और उन्हें शनिवार सुबह नौ बजकर दस मिनट पर जेल से रिहा किया गया. उन्होंने बताया कि विधायक हसन को शामली जिले की पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम में 15 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर मुजफ्फरनगर जेल भेजा था और मुजफ्फरनगर जेल से विधायक को दस माह पूर्व चित्रकूट जिले की रगौली जेल स्थानांतरित किया गया था.

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कैराना की विशेष गैंगस्टर अदालत की न्यायाधीश सीमा वर्मा ने उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद एक-एक लाख रुपये की दो जमानत राशि जमा करने के बाद नाहिद हसन को रिहा करने का आदेश जारी किया.

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