‘CM योगी से बुलडोजर ले लें …’, अवैध निर्माण की सुनवाई के बीच पश्चिम बंगाल HC की सख्त टिप्पणी

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath News) हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं. इसी के साथ सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की भी…

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath News) हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं. इसी के साथ सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की भी देशभर में चर्चाएं समय-समय पर होती रहती हैं. बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) एक तरह से योगी सरकार की कार्यशैली की पहचान बन गया है. यहां तक की दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी बुलडोजर एक्शन को अपनाना शुरू कर दिया है. इसी बीच कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने सीएम योगी और योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर कुछ ऐसा कहा है, जो चर्चाओं का केंद्र बन गया है.

आखिर क्या कहा पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने

दरअसल पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में अवैध निर्माण के संबंध में सुनवाई हो रही थी. इसी दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने एक ऐसी टिप्पणी की जो सुर्खियां बन गई. उन्होंन कहा कि कोलकाता नगर निगम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को किराए पर ले सकता है.

बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने अवैध निर्माण की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की. बता दें कि जैसे ही हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की, वैसे ही ये वायरल हो गई. जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को योगी सरकार की सराहना के तौर पर देख रहा है तो वहीं बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी ने बुलडोजर एक्शन को खारिज कर दिया है. 

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कई राज्यों ने अपना बुलडोजर मॉडल

बता दें कि योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल अभी तक कई राज्य अपना चुके हैं. बता दें कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजराज, अमस और हरियाणा की राज्य सरकारों ने बुल्डोजर एक्शन को अपनाया है और अपने राज्यों में बुलडोजर एक्शन लिया है. 

फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभिजीत गांगुली की सीएम योगी और बुलडोजर एक्शन को लेकर की गई टिप्पणी सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी हुई है.

(पश्चिम बंगाल से अनिरबन सिन्हा राय के इनपुट के साथ)

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