लखीमपुर खीरी हिंसा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत…

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. सनद रहे कि इस हिंसा में चार किसानों की मौत हो गई थी.

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सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “लखीमपुर मामले में 4 किसान मरे. आरोपी की गाड़ी वहां मौजूद थी. यह सबसे बड़ा तथ्य है. यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है.”

इसके अलावा, न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने कहा कि आशीष राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली है कि वह गवाहों और मामले की सुनवाई को प्रभावित कर सकता है.

गौरतलब है कि लखनऊ पीठ ने 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था और उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए. इसके बाद उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी.

आपको बता दें कि मालूम हो कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में अजय मिश्र के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में आशीष मुख्य अभियुक्त है.

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