Rahul Gandhi News: सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में एक नया अपडेट सामने आया है. राहुल गांधी का वॉयस सैंपल लेने की मांग खारिज होने के खिलाफ दायर याचिका पर जिला अदालत ने निचली अदालत से केस से जुड़े रिकॉर्ड मंगवाए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी.
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मांग खारिज होने के बाद दाखिल हुई याचिका
यह मामला सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन मानहानि मुकदमे से जुड़ा हुआ है. शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने पहले एमपी-एमएलए कोर्ट में एक आवेदन देकर मांग की थी कि राहुल गांधी की आवाज का नमूना लिया जाए और उसकी तुलना मामले से जुड़ी सीडी में मौजूद आवाज से कराई जाए. हालांकि निचली अदालत ने इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया और उसे खारिज कर दिया. इसके बाद इस फैसले को चुनौती देते हुए जिला अदालत में रिवीजन याचिका दायर की गई.
अदालत ने मांगा रिकॉर्ड
शनिवार को जिला अदालत में इस याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले से जुड़ी निचली अदालत की मूल पत्रावली मंगाने का आदेश दिया. अदालत अब रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद मामले पर आगे विचार करेगी. इसी क्रम में अगली सुनवाई और बहस के लिए 5 जून की तारीख तय की गई है.
भाजपा नेता विजय मिश्रा हैं शिकायतकर्ता
इस मानहानि मामले के शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा हैं. उनके अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने ही वॉयस सैंपल की मांग को लेकर आवेदन दिया था. उनका कहना है कि मामले से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच के लिए आवाज का मिलान जरूरी है. इसी आधार पर उन्होंने जिला अदालत में रिवीजन याचिका दाखिल की है.
राहुल गांधी की ओर से दाखिल हुआ वकालतनामा
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला अदालत में उपस्थित हुए और अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अधिवक्ता ने बताया कि फिलहाल रिवीजन याचिका अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन है. वहीं मूल मानहानि मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में जारी है, जहां अगली तारीख 17 जून निर्धारित की गई है. अब 5 जून की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि उसी दिन रिवीजन याचिका पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी.
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