UP Breaking News: उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया है. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 2 साल की सजा मिलने के बाद अब कठेरिया की संसद सदस्यता भी जा सकती है.
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क्या है मामला?
गौरतलब है कि 6 नवंबर 2011 को टोरंट पावर लिमिटेड के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे. उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए समर्थकों ने टोरंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके चलते उन्हें काफी चोटें आई थीं.
इसके बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी. वादी की तहरीर के आधार पर सांसद राम शंकर कठेरिया और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. इसी मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था. वहीं अब इस मामले मेंआज फैसला सुनाया गया है.
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